Children Helmet Rule: 4 साल से छोटे बच्चों के लिए हेलमेट जरूरी, यहां समझें नयी गाइडलाइंस की पूरी बात
MoRTH New Helmet Rule for Children: बच्चों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नयी रोड सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर चालान कट सकता है.
New Road Safety Rules : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिलियन राइडर के लिए नये सड़क सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किये हैं. नयी गाइडलाइंस के अनुसार, 9 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चों को बाइक से यात्रा करते समय नये नियमों का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर मोटरसाइकिल सवार को जुर्माना भरना पड़ सकता है.
ऐसा न करने पर कट सकता है चालानसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) ने बच्चों के लिए रोड सेफ्टी की नयी गाइडलाइंस जारी की है. इसके अनुसार, बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्चों के सफर करने पर नये नियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपका चालान कट सकता है. नये नियम (MoRTH New Rules) 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे.
MoRTH has made mandatory a safety harness and crash helmet for children below 4 years being carried on a two-wheeler with a restricted speed limit of 40 kmph.
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) February 16, 2022
These rules will come into force from 15 February 2023. pic.twitter.com/Nwmjz1wpgA
नये नियमों के मुताबिक, 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस (Safety harness) लगाना जरूरी होगा. सेफ्टी हार्नेस हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए, जिसमें बच्चे को आराम मिल सके. साथ ही, इसकी क्षमता 30kg तक भार वहन करने की होनी चाहिए.
Also Read: 8 पैसेंजर वाली गाड़ी के लिए 6 एयरबैग जरूरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान बच्चों के लिए हेलमेट लगाना जरूरीसड़क सुरक्षा के नये नियम के अनुसार, बच्चों को दोपहिया वाहन पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेलमेट भी लगाना होगा. इस नियम के लागू होने के बाद हेलमेट और सुरक्षा गियर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा. बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
तब तक साइकिल हेलमेट से चला सकते हैं कामबच्चों के हेलमेट के लिए BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा. तब तक छोटे हेलमेट या साइकिल हेलमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. आपको बता दें कि सरकार रोड सेफ्टी के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करने के लिए पहली बार 25 अक्टूबर 2021 को यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आयी थी.