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National Pension System: नेशनल पेंशन स्किम के नये नियम से होगा बड़ा फायदा, अब मात्र 5 दिनों में निकल जायेंगे पैसे

National Pension System : National Pension System : नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर एक नया नियम आया है. इस नये नियम से अब आप अपने पैसे को आसानी से पैसा निकाल पायेंगे. नये नियम के मुताबिक अब आपके आंशिक निकासी का पैसा 5 दिनों के अंदर ही सब्सक्राइबर के खाते में आ जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 21, 2021 11:07 AM

National Pension System : नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर एक नया नियम आया है. इस नये नियम से अब आप अपने पैसे को आसानी से पैसा निकाल पायेंगे. नये नियम के मुताबिक अब आपके आंशिक निकासी का पैसा 5 दिनों के अंदर ही सब्सक्राइबर के खाते में आ जाएगा. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए नियमों से लाभ लिया जा सकता है.

बता दें कि पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेल्फ डेक्लेरेशन के जरिए इस निकासी की परमिशन दी है. मामलू हो कि इससे पहले नियम के मुताबिक आंशिक निकासी के लिए फंड में तीन साल तक निवेश करना पड़ता था, उसके बाद ही आंशिक निकासी के लिए कस्टमर पात्र माना जाता था. वहीं पुराने नियम के उनुसार निकासी के लिए नोडल ऑफिस में आवेदन करना पड़ता था, पर नये नियमों के अनुसार अब सेल्फ डिक्लेरेशन से ही निकासी संभव है.

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मालूम हो कि पेंशन फंड रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में कहा कि ग्राहक अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. मालूम हो कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है. इकठ्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है.

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