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New Digital Rules: खत्म हो गई डेडलाइन, अब क्या करेंगे गूगल,फेसबुक और ट्विटर?

Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, Digital Media, IT ministry: दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल और फेसबुक ने कहा है कि वे नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिए कदम उठा रही हैं. सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नये आईटी नियम के प्रभाव में आने के कुछ घंटों पहले कंपनियों ने यह बात कही. नये नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी. इस नये नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसी बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

New Digital Rules: दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल और फेसबुक ने कहा है कि वे नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिए कदम उठा रही हैं. सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नये आईटी नियम के प्रभाव में आने के कुछ घंटों पहले कंपनियों ने यह बात कही. नये नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी. इस नये नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसी बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नये नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था. इस श्रेणी में उन मंचों को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है. नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा होस्ट किये गए डेटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है.

गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं. फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है और इसका उद्देश्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है.

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सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने कहा कि वह कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर सरकार के लगातार संपर्क में है. फेसबुक के पास फोटो वीडियो साझा करने का मंच इंस्टाग्राम भी है. हालांकि, फेसबुक और गूगल दोनों ने मंगलवार तक अनुपालन के नये स्तर को पूरा करने के बारे में चीजें स्पष्ट नहीं की. हालांकि, मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फेसबुक ने स्वैच्छिक सत्यापन, अश्लील सामग्री को हटाने के लिए 24 घंटे की समयसीमा और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के प्रावधान रखे हैं. ट्विटर ने अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी.

बताते चलें कि केंद्र ने 25 फरवरी 2021 को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ज्यादा कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्हें रिपोर्ट की गई सामग्री को 36 घंटे में हटाना पड़ेगा. इसके साथ ही भारत में काम करने वाले किसी अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी होगी.

इसमें सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपना ऑफिसर और कॉन्टैक्ट ऐड्रेस देना, कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करना, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसे नियम शामिल हैं. भारत की माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू को छोड़कर अन्य किसी सोशल मीडिया साइट ने सरकार को जवाब नहीं दिया था. उसने ही अपने अधिकारी की भी नियुक्ति भी कर दी थी. (इनपुट : भाषा)

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