New Rule: सेकेंड हैंड गाड़ी की खरीद-बिक्री के लिए सरकार ला रही नया नियम, ग्राहकों को होगा फायदा

अधिसूचना के मुताबिक, अब डीलरों को अपने कब्जे वाले मोटर वाहनों के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 28, 2022 6:48 PM

New Rule for Sale Purchase of Second Hand Vehicles: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक ऐसा नियम ला रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और पंजीकृत गाड़ी की पहचान आसान हो जाएगी. इसके साथ ही, फर्जी तरीके से सेकेंड हैंड वाहन की खरीद-बिक्री की रोकथाम में मदद मिलेगी. नये नियम एक अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आयेंगे.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी डीलर की प्रामाणिकता की पहचान करने की खातिर पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए अधिकार प्रमाणपत्र पेश किया है. मंत्रालय के इस कदम से व्यापार करने में आसानी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा.

Also Read: Royal Enfield नहीं, ये है Rahul Gandhi की फेवरेट बाइक, ड्राइविंग के शौक पर क्या बोले ‘कांग्रेस के युवराज’

मंत्रालय ने पुरानी कारों के बाजार संबंधी एक व्यापक नियामक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन में संशोधन किया है. इस बाबत उसने 22 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा है कि किसी भी डीलर की प्रामाणिकता की पहचान करने के लिए पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए अधिकार प्रमाणपत्र पेश किया जाएगा.

अधिसूचना के मुताबिक, पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की सूचना देने की प्रक्रिया को विस्तृत किया गया है और पंजीकृत वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है. भारत में पुरानी कारों का बाजार धीरे-धीरे पैर जमाता जा रहा है. हाल के वर्षों में, पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस शुरू होने से इस बाजार को और बढ़ावा मिला है.

अधिसूचना के मुताबिक, अब डीलरों को अपने कब्जे वाले मोटर वाहनों के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है.

इसमें कहा गया कि इन नियमों से पंजीकृत वाहनों के डीलरों/मध्यस्थों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, ऐसे वाहनों की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी की गतिविधियों से पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी. नये नियम एक अप्रैल 2023 से प्रभाव में आयेंगे. (भाषा इनपुट के साथ)

Next Article

Exit mobile version