National Highway के किनारे 20 किलोमीटर तक नहीं लगेगा कोई Toll Tax, नियम में बदलाव
नई अधिसूचना के अनुसार, निजी वाहन मालिकों को प्रतिदिन राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा
Toll Tax: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की, जिससे निजी वाहन मालिकों को लाभ होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के रूप में जाने जाने वाले नियमों के तहत, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस निजी वाहन मालिकों को नई टोल नीति का लाभ मिलेगा.
20 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा
नई अधिसूचना के अनुसार, निजी वाहन मालिकों को प्रतिदिन राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यदि उनके वाहन GNSS से लैस हैं. 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए, शुल्क वास्तविक यात्रा की गई दूरी पर आधारित होगा.
GNSS होगी निगरानी
अधिसूचना में कहा गया है, “राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा किसी अन्य यांत्रिक वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उसी खंड का उपयोग करता है, जैसा भी मामला हो, उससे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा.”
लोगों से मांगा गया था परामर्श
सड़क मंत्रालय ने पहले मौजूदा FASTag प्रणाली के साथ-साथ एक पायलट परियोजना के रूप में GNSS-आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि इस प्रणाली के लिए कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार खंड पर एक पायलट अध्ययन किया गया है. गडकरी ने यह भी बताया कि 25 जून, 2024 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हितधारक परामर्श आयोजित किया गया था, और 7 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी, जिसके लिए अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई थी.