दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों को हटाने और नए वाहनों को खरीदने को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार ऐसे वाहनों पर रोड टैक्स में 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव कर रही है जो अपने जीवनकाल को पूरा कर चुके हैं और बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले हैं.
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परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को हटाने पर एक मसौदा नीति तैयार की है
परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को हटाने पर एक मसौदा नीति तैयार की है, जिसे जल्द ही जनता के सुझावों के लिए रखा जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि इस नीति को वर्तमान में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन को सब्सिडी के रूप में खर्च करना शामिल है.
प्रदूषण एक बड़ी समस्या
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन जो अपने जीवनकाल को पूरा कर चुके हैं, शहर की सड़कों पर चलते रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं. परिवहन विभाग ने पहले ऐसे वाहनों को जब्त करना और उन्हें स्क्रैपरों के पास भेजना शुरू किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस अभ्यास को रोकना पड़ा.
अदालत के निर्देश पर मसौदा तैयार
अदालत के निर्देश पर सरकार ने अब वाहनों को हटाने पर मसौदा नीति तैयार की है. एक अधिकारी ने कहा कि वाणिज्यिक और निजी वाहनों पर छूट के अलग-अलग स्लैब हो सकते हैं.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल की कोई भी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल की डीजल गाड़ी चलने की अनुमति नहीं
नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल की कोई भी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल की डीजल गाड़ी चलने की अनुमति नहीं है. 2023 के सांख्यिकीय पुस्तिका के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 में राजधानी में लगभग 55 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, लेकिन केवल 1.4 लाख को ही स्क्रैप किया गया था, जबकि मालिकों ने परिवहन विभाग से एनओसी लेते हुए एनसीआर के बाहर 6.3 लाख वाहनों का पंजीकरण कराया था.
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लोग अभी भी अपने पुराने वाहनों को रखे हुए हैं, या तो बेधड़क चला रहे हैं
एक अधिकारी ने कहा, “इससे पता चलता है कि लोग अभी भी अपने पुराने वाहनों को रखे हुए हैं, या तो बेधड़क चला रहे हैं, वायु गुणवत्ता की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, या आवासीय क्षेत्रों या पार्किंग लॉट में खड़े हैं.” अधिकारी ने कहा, “नई नीति पुरानी और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने और नए वाहन खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने के लिए लाई जा रही है.”
स्क्रैप करने पर रोड टैक्स में मिलेगी छूट
अधिकारियों ने कहा कि लोगों को अपने वाहनों को स्क्रैप करने पर “जमा प्रमाणपत्र” जारी किया जाएगा, जिसे रोड टैक्स में छूट का लाभ उठाने के लिए नए वाहन खरीदते समय पंजीकरण पत्रों के साथ संलग्न करना होगा. प्रमाणपत्र कुछ वर्षों तक मान्य रहेगा. अधिकारियों ने कहा कि रोड टैक्स में रियायत केवल उसी श्रेणी के वाहनों के लिए दी जाएगी जिन्हें स्क्रैप किया जाएगा.
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