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रफ्तार के शौकीनों को जाना पड़ेगा जेल! इस राज्य सरकार ने ओवरस्पीडिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश

कर्नाटक में हुए पिछले साल गंभीर हादसों में 90 प्रतिशत से ज्यादा हादसे ओवरस्पीडिंग की वजह से हुए थे. जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने ये कठोर कदम उठाए हैं, इसके तहत कुछ सड़कों को चीन्हित किया गया है.

कर्नाटक में अब रफ्तार के शौकीनों को थोड़ा संभल कर रहना होगा. कर्नाटक सरकार ने ओवरस्पीडिंग को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य में बड़े हादसों पर अंकुश लगाया जा सके. 1 अगस्त से राज्य के किसी भी हिस्से में 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.

90 प्रतिशत से ज्यादा हादसे ओवरस्पीडिंग की वजह से

रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में हुए पिछले साल गंभीर हादसों में 90 प्रतिशत से ज्यादा हादसे ओवरस्पीडिंग की वजह से हुए थे. जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने ये कठोर कदम उठाए हैं, इसके तहत कुछ सड़कों को चीन्हित किया गया है जिसमें सबसे अधिक ओवरस्पीडिंग की घटनाएं होती हैं, जिनमें बेंगलुरु-मैसूरु हाईवे का नाम सबसे ऊपर है.

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बेंगलुरु-मैसूर हाईवे में सबसे ज्यादा ओवरस्पीडिंग की घटना

New Overspeeding Rule In Karnataka: कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात और सड़क सुरक्षा) आलोक कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने सूचित किया है कि राज्य में ओवरस्पीडिंग बड़े पैमाने पर हो रही है और इससे लोगों की जान जा रही है. पुलिस के अनुसार, 2022 में कर्नाटक में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 90 प्रतिशत मौतें ओवरस्पीडिंग के कारण हुईं. कुमार ने कहा कि राज्य में ओवरस्पीडिंग बहुत आम है, खासकर बेंगलुरु-मैसूर हाईवे जैसे नए बने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर, जहां एक ही दिन में 150 से ज्यादा वाहन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गुजरे.

सख्ती से लागू किये जाएंगे नियम

नए नियमों को लागू करने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक जैसे स्पीड लेजर गन और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे का इस्तेमाल करेगी. हालांकि, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन पुलिस सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. कर्नाटक सरकार का स्पष्ट संदेश है कि लापरवाही से वाहन चलाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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