कोरोना पर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस चले, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Supreme Court tells government to take Criminal Action on those Spreading Fake News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोरोना वायरस पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए 24 घंटे में एक पोर्टल बनाये, जिससे फेक न्यूज के जरिये फैलाये जा रहे डर से निपटा जा सके.
Supreme Court tells government to take Criminal Action on those Spreading Fake News: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कोरोना वायरस पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए 24 घंटे में एक पोर्टल बनाये, जिससे फेक न्यूज के जरिये फैलाये जा रहे डर से निपटा जा सके.
बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच बड़े शहरों से कामगारों के पलायन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को सुनवाई आगे बढ़ाते हुए यह बात कही.
कोर्ट ने आशंका जतायी कि डर वायरस से ज्यादा जिंदगियां तबाह कर देगा और केंद्र से कहा कि वह प्रशिक्षित काउंसलर्स और कम्यूनिटी लीडर्स को प्रवासियों को शांत करने के लिए लाये, जिनको देशभर में शेल्टर होम में रखा गया है.
केंद्र ने कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस पर लोगों के सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन किया जाना है. इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस कमेटी का गठन किया जाए.