Documents Needed to Avoid Traffic Challans : ड्राइविंग करनेवालों के लिए यह काम की बात है. हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे दस्तावेजों के बारे में, जो ड्राइविंग के दौरान आपके साथ हमेशा होने चाहिए. इनके न होने की स्थिति में न सिर्फ भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग के दौरान नियम तोड़ने पर यह दस्तावेज सबसे पहले मांगा जाता है. आपका ड्राइवर ही यह साबित करता है कि आपको कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति मिली हुई है. लेटेस्ट मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जो दूसरी चीज मांगती है, वह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है. इसमें वाहन के मालिक का नाम, गाड़ी का नाम, मॉडल नंबर, इंजन की डीटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज होती है. रोके जाने पर अगर आपके पास गाड़ी की आरसी नहीं है, तो 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है. दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और/या 2 साल की जेल का प्रावधान है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
गाड़ी चलाते समय यह दस्तावेज भी साथ में रखना जरूरी है. चेकिंग के समय वाहन के बीमा संबंधी कागजात भी मांगे जा सकते हैं. इसे प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है. इसके साथ ही 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है. अथवा, कम्युनिटी सर्विस के साथ तीन महीने की जेल हो सकती है.
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पीयूसी सर्टिफिकेट
भारत सरकार बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट पर जोर दे रही है. चाहे दो-पहिया हो या चार-पहिया, उसका PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इस डॉक्यूमेंट को भी वाहन चलाते समय साथ रखना जरूरी है. इसे समय-समय पर रीन्यू भी कराना जरूरी होता है. यदि आप बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में रखें, यह पूरे देश में मान्य
Traffic Challan से बचने के लिए ऊपर बताये गए डॉक्यूमेंट्स के अलावा, आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी साथ रखना चाहिए. हालांकि यह जरूरी नहीं है. लेकिन पुलिस जांच की नौबत आने पर आपके द्वारा दिखाये गए दस्तावेजों से मैच करने के लिए यह मांगा जा सकता है. आपातकालीन स्थिति में आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज हर समय साथ रखना चाहिए. आप इन सभी दस्तावेजों को डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में रख सकते हैं. यह पूरे देश में मान्य है.
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