Traffic Rule: बहुत बार ऐसा आपने ऐसा देखा होगा कि वाहन चेकिंग के दौरान या फिर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से यातायात पुलिस गाड़ियों को रोक लेते हैं, फिर वह नियमों का उल्लघंन करने पर चालान काटते हैं. ट्रैफिक नियमों को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है, लेकिन कई ऐसा होता है कि इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी से चाबी निकाल लेते है और गाड़ी को किनारे पर लगाने को कहती है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसा करना क्या सही है और इसके लिए मोटर व्हीकल ऐक्ट में कौन-से नियम बताए गए हैं.
चाभी या हवा निकालना कितना सही?
मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है ,और न ही आपकी गाड़ी का हवा निकालने का अधिकार है.एक्ट में इसके संबंधित किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है .अगर पुलिसकर्मी आपको चांज के लिए रोके तो आप रुक जाइए. अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन से चाबी निकालती है तो उसका एक वीडियो बनाकार सबूत के साथ बड़े अधिकारियों से शिकायत करे.
कौन जारी सकता है आपका चालान
भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के मुताबिक केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान काट सकता है। इसके अलावा, ASI, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास ही मौके पर चालान काटने का अधिकार होता है. वहीं, उनके साथ मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता कर सकते है.
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इन बातों का रखें ध्यान
- देखें कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूर हो. इनमें से कुछ नहीं होने पर पुलिस आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती है.
- अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो उससे मौके पर रसीद लेना नहीं भूलें. अगर पुलिसकर्मी द्वारा रसीद नहीं दिया जाता है तो आपको चालान अमाउंट देने की जरूरत नहीं है. बिना रसीद के किसी भी तरह का कोई कानूनी लेन-देन नहीं होता है.
- अगर आप अपने वाहन में बैठे हैं और आपकी कार गलत जगह पर खड़ी है तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को Tow यानी उठा कर नहीं ले जा सकती है.
- जब ट्रैफिक पुलिस आपका चालान जारी करता है और उस दौरान आपके पास जुर्माना नहीं है तो उसे आप बाद में जमा कर सकते हैं. इस स्थिति में कोर्ट की तरफ से चालान जारी किया जाता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है.