16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

TRAI का निर्देश- 28 की जगह अब 30 दिनों की वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रीचार्ज, आपको होगा यह फायदा

TRAI Order: ट्राई के इस निर्देश से एक साल के दौरान ग्राहकों द्वारा किये जाने वाले रीचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और इस तरह ग्राहकों को पैसों की भी बचत होगी.

TRAI 30 Day Mobile Recharge : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India – TRAI) ने जियो (Jio), एयरटेल (Airtel), वोडाफोन आइडिया (Vi), बीएसएनएल (BSNL) सहित देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) से कहा है कि वे अपने सभी ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी वाला मोबाइल रीचार्ज प्लान (Mobile Recharge Plan) दें.

ये होता है अंतर

ट्राई के इस निर्देश से एक साल के दौरान ग्राहकों द्वारा किये जाने वाले रीचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और इस तरह ग्राहकों को पैसों की भी बचत होगी. मौजूदा समय में टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रीपेड रीचार्ज प्लान प्रदान करती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 मासिक रीचार्ज कराने होते हैं.

Also Read: JIO की शिकायत पर TRAI हरकत में आया, MNP को लेकर जारी किये सख्त निर्देश
30 दिन की वैलिडिटी वाले रीचार्ज से क्या होगा?

टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब प्रीपेड सेवाएं इस्तेमाल करनेवाले अपने उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाले रीचार्ज प्लान मुहैया कराने होंगे. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया. माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं की ओर से एक साल में कराये जाने वाले रीचार्ज की संख्या में कमी आयेगी.

एक साल में करने पड़ते हैं 13 रीचार्ज

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रीचार्ज प्लान पेश करने होंगे. इस कदम से ग्राहक द्वारा एक साल में किये गए रीचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है. इस समय दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड खंड में 28 दिनों की वैधता वाले रीचार्ज प्लान देती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 रीचार्ज करने पड़ते हैं.

60 दिन के अंदर करना होगा आदेश का पालन

ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा, प्रत्येक दूरसंचार सेवाप्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा. दूरसंचार कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा. (इनपुट : भाषा)

Also Read: WhatsApp, Facebook, Telegram और Netflix जैसे OTT प्लेटफॉर्म को TRAI ने दी राहत, जानें पूरा मामला

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें