TRAI New Rule: आपदाओं के दौरान अब नहीं देना होगा SMS चार्ज, ट्राई ने जारी किये निर्देश
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) आये दिनों पॉलिसीज में बदलाव करती रहती है. हाल ही में इन्होने आपदाओं के दौरान भेजे जाने वाले SMS पर लगने वाले शुल्क में संशोधन किया है और बताया है की अब आपदाओं के दौरान SMS भेजने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज.
TRAI News: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने हाल ही में सभी टेलीकॉम कंपनियों से आपदाओं और गैर आपदाओं के दौरान मुफ्त एसएमएस सर्विस देने का अनुरोध किया है. बता दें अगर इस नियम को अनुमति मिल जाती है तो किसी भी तरह के आपदा के दौरान ग्राहकों की SMS भेजने के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा. यह सर्विसेज पूरी तरह से फ्री होंगे. लेकिन, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार निर्देश जारी न होने पर CAP के तहत भेजे जाने वाले एसएमएस पर वे दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रति संदेश दो पैसे का शुल्क चुकाना होगा.
दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि किसी आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ‘कमेंट अलर्ट प्रोटोकॉल’ (सीएपी) के जरिये भेजे जाने वाले एसएमएस पर दो पैसे का शुल्क नहीं लगेगा. हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी न होने पर सीएपी के तहत भेजे जाने वाले एसएमएस पर वे दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रति संदेश दो पैसे का शुल्क लगाएंगे जिनके नेटवर्क का इस्तेमाल इन्हें भेजने के लिए किया गया. यह प्रावधान आपदा या सामान्य स्थितियों में भेजे जाने वाले संदेशों के लिए है.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार शुल्क आदेश 2022 में 69वां संशोधन जारी कर यह व्यवस्था की है. इसके मुताबिक ‘सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस)’ के तहत संदेश भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा. इस प्रणाली के तहत मोबाइल टॉवर से जुड़े सभी उपकरणों पर संदेश भेजे जा सकते हैं. ट्राई ने कहा, ‘‘आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक अलर्ट या संदेश भेजने के महत्व के मद्देनजर प्राधिकरण का निर्णय है कि उन एसएमएस/सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट या संदेशों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा जो आपदा के समय, आपदा की सूचना से पहले या आपदा की चेतावनी के बाद जारी किए गए हों. (भाषा इनपुट के साथ)