TRAI Strict On Telemarketing Calls & Messages: दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई (TRAI) मोबाइल फोन यूजर्स को परेशान करने वाले प्रमोशनल मैसेज भेजने के खिलाफ सख्त हो गई है. दूरसंचार नियामक ने इसे लेकर एक नया आदेश दिया है, जिससे टेलीमार्केटिंग कंपनियों की नकेल कसी जा सके. ट्राई ने साफ किया है कि टेलीकॉम कंपनियां टेलीमार्केटिंग एजेंसियों को गैर-पंजीकृत 10 अंक वाले मोबाइल नंबर जारी न करें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम कॉल और प्रमोशनल कॉल के बीच अंतर रखने के लिए टेलीमार्केटिंग कंपनियों को खास तरह का नंबर इश्यू किया जाता है, ताकि यूजर्स सामान्य कॉल और प्रमोशनल कॉल के बीच फर्क पहचान सकें. हालांकि कई टेलीकॉम कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर 10 अंकों वाले नंबर से प्रमोशन मैसेज या कॉल करती है, जो गैर-कानूनी है.
दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार परेशान करने वाले और अनधिकृत संदेश भेजने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हेडर एवं संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं. इसके लिए उन्हें सभी पंजीकृत हेडर एवं संदेशों के खाके (टेम्पलेट) का ‘डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी’ (डीएलटी) मंच पर दोबारा सत्यापन करने को कहा गया है. इसके साथ ही ट्राई ने कहा है कि सत्यापित नहीं किये गए सभी हेडर एवं संदेशों के टेम्पलेट को क्रमशः 30 एवं 60 दिन के भीतर प्रतिबंधित करना होगा.
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दूरसंचार कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि अस्थायी हेडर को समयसीमा खत्म होने के फौरन बाद निष्क्रिय कर दिया जाए. ट्राई ने कहा, संदेश पाने वाले लोगों के बीच भ्रम को दूर कर इसका दुरुपयोग रोकने के लिए काम करें. एक्सेस प्रोवाइडर एक जैसे दिखने वाले किसी भी हेडर को अलग-अलग इकाइयों के नाम पर पंजीकृत न करें. अनधिकृत एवं गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से भेजे जाने वाले संदेशों पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है कि वे डीएलटी मंच पर पंजीकृत नहीं की गई टेलीमार्केटिंग इकाइयों पर रोक लगाएं.
दूरसंचार कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रचारात्मक संदेश अपंजीकृत टेलीमार्केटर या 10 अंक वाले फोन नंबर का इस्तेमाल करने वाले टेलीमार्केटर की तरफ से न भेजा जाए. इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली टेलीमार्केटिंग एजेंसियों पर कार्रवाई करने के लिए भी दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है. इसके साथ ही उन पर संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है. ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को इन निर्देशों का अनुपालन 30 दिन के भीतर करने को कहा है.