New Tyre Design Rule: गाड़ी के टायर पर लागू होंगे नये नियम, सुरक्षा से लेकर माइलेज तक जुड़ी है बात
1 अक्टूबर से नयी डिजाइन वाले टायर मानकों के अनुसार होंगे. मौजूदा टायरों में 1 अप्रैल 2023 से नये मानक लागू होंगे. इस बारे में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है.
New Tyre Design Rule: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों को कम करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने टायरों के नये मानक तय किये हैं. अब बाजार में गाड़ियों के जो भी टायर आयेंगे, इन्हीं मानकों के अनुसार सही माने जाएंगे. नये डिजाइन और मौजूदा टायरों के लिए मानक लागू करने की अवधि तय कर दी गई है. 1 अक्टूबर से नयी डिजाइन वाले टायर मानकों के अनुसार होंगे. मौजूदा टायरों में 1 अप्रैल 2023 से नये मानक लागू होंगे. इस बारे में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है.
यात्री कारों, ट्रकों एवं बसों के लिए बनने वाले नये टायरों को अक्टूबर से रास्ते पर पकड़ और फिसलन से बचने की क्षमता जैसे निर्धारित मानकों पर खरा उतरना होगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में टायरों के संबंध में नये मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. नये मानक अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे. टायरों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर इन वाहनों के सफर को अधिक सुरक्षित बनाने का मकसद है.
सड़क पर टायरों की मजबूत पकड़ और घूमते समय घर्षण से आने वाली आवाज जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नये मानक तय किये गए हैं. वहीं मौजूदा टायरों के मामले में विनिर्माताओं को गीली सतह पर पकड़ और घूर्णन प्रतिरोध मानकों का पालन अगले साल अप्रैल से करना होगा, जबकि कम आवाज करने वाले मानक अगले साल जून से लागू होंगे. इन नियमों के लागू होने के साथ ही भारत सड़क सुरक्षा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय आर्थिक आयोग के नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेगा. (इनपुट:भाषा)