Green Tax: 8 साल पुरानी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, नितिन गडकरी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, जानें कितना लगेगा चार्ज और किसे मिलेगी छूट
Green Tax on Old Vehicles: केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (MoRTH Nitin Gadkari) ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax on Old Vehicles) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण (Pollution) के मद्देनजर यह कदम उठाया है.
Green Tax on Old Vehicles: केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (MoRTH Nitin Gadkari) ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax on Old Vehicles) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण (Pollution) के मद्देनजर यह कदम उठाया है.
ग्रीन टैक्स के इस प्रस्ताव को अब विचार-विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा. राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित (Notify) कर दिया जाएगा. सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीकरण के समय रोड टैक्स (Road Tax) का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है.
15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा. परिवहन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.
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केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले वाहनों की डिरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को भी मंजूरी दी, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं. नये नियमों को 1 अप्रैल 2022 को नोटिफाइ किया जाएगा.
परिवहन वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक, निजी वाहनों से 15 साल के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा. वहीं, सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों से कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा.
शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान किया गया है. वाहनों पर कितना टैक्स लगाना है, यह कई मापदंडों पर निर्भर करेगा. वाहन के ईंधन और उसके टाइप के आधार पर ग्रीन टैक्स लिया जाएगा.
स्ट्राॅन्ग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, वैकल्पिक ईंधनों मसलन सीएनजी, इथेनॉल या एलपीजी से चलने वाले वाहनों को छूट मिलेगी. कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को भी इस दायरे से बाहर रखा जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और प्रदूषण से निबटने के लिए और राज्यों को उत्सर्जन निगरानी के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाएगा.
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