फेसबुक के स्वामित्ववाली व्हाट्सएप पर आयरलैंड की डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर के डेटा प्राइवेसी कमिश्नर ने निजी डेटा साझा करने के मामले में जांच के बाद 22.5 करोड़ यूरो यानी 26.60 करोड़ डॉलर अर्थात् 19 अरब 48 करोड़ 54 लाख 28 हजार 904 रुपये का जुर्माना लगाया है.
यूरोपियन यूनियन रेगूलेटर्स ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है कि व्हाट्सएप इस संबंध में पर्याप्त जानकारी देने में असफल रहा कि नागरिकों के डाटा के साथ उसने क्या किया. आयरलैंड के डाटा प्रोटेक्शन कमीशन ने सभी यूरोपियन यूनियन प्रतिनिधियों की ओर से कंपनी पर जुर्माना लगाने की घोषणा की.
व्हाट्सएप पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा को फेसबुक कंपनियों के साथ साझा किया है. हालांकि, रेगूलेटर्स ने यूरोप के प्राइवेसी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए व्हाट्सएप को तीन माह का समय दिया है.
मालूम हो कि जीडीपीआर लागू होने के बाद व्हाट्सएप पर यह दूसरा जुर्माना है. मालूम हो कि व्हाट्सएप पर लगाया गया जुर्माना फेसबुक को साल 2020 में हुए मुनाफे का करीब 0.8 फीसदी है. हालांकि, व्हाट्सएप ने कहा है कि मामले को लेकर कंपनी आगे अपील करेगी.
व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि जुर्माना लगाना पूरी तरह असंगत है. जीडीपीआर के तहत रेगूलेटर्स के फैसले को आयरलैंड कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. मालूम हो कि जांच में पाया गया कि व्हाट्सएप ने अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ लोगों के डेटा साझा करने के संबंध में पारदर्शिता पर कड़े यूरोपीय संघ डेटा संरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है.