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WhatsApp Privacy Policy: 13 मई को आ सकता है कोर्ट का फैसला, 15 मई से पहले करना है एक्सेप्ट, नहीं तो…

WhatsApp Privacy Policy Update: पॉपुलर इंस्टैंट मैसेंजर व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स को एक बार फिर से नयी और अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर रही है. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों - फेसबुक एवं व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है. अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया है.

WhatsApp Privacy Policy Update: पॉपुलर इंस्टैंट मैसेंजर व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स को एक बार फिर से नयी और अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर रही है. जिन यूजर्स ने व्हाट्सऐप की पॉलिसी को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है.

प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या होगा?

WhatsApp ने कहा है कि यूजर्स 15 मई के बाद भी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर पाएंगे. इसके लिए इनऐक्टिव यूजर्स पॉलिसी लागू होगी. नयी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स की पूरी मैसेज हिस्ट्री को इंस्टैंट मैसेंजर व्हाट्सऐप परमानेंट डिलीट कर देगा, यानी डिलीट होने के बाद मैसेज हिस्ट्री वापस नहीं मिलेगी. जो यूजर व्हाट्सऐप की नयी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे एक निर्धारित समय के बाद सभी व्हाट्सऐप ग्रुप से अपने आप रिमूव होता चला जाएगा.

WhatsApp का दावा- यूजर्स का डेटा सुरक्षित

व्हाट्सऐप की नयी पॉलिसी में यूजर्स को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की गई है. WhatsApp का कहना है कि उसने यूजर्स की निजता के अधिकार को पूरी तरह से बरकरार रखा है. बिना यूजर की सहमति के उसका डेटा किसी को भी देने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि लोगों की पर्सनल चैट एनक्रिप्टेड (Encrypted) फॉर्म में रहती है, जहां तक न तो व्हाट्सऐप और न ही फेसबुक की कोई थर्ड पार्टी का ऐक्सेस हो सकता है.

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पुरानी पॉलिसी पर विवाद की वजह

WhatsApp ने इस साल की शुरुआत में अपने यूजर्स के सामने जो प्राइवेसी पॉलिसी रखी थी, उसमें यूजर का डेटा जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन का मॉडल, लोकेशन की जानकारी सहित कई निजी जानकारियाें को Facebook की स्वामित्व वाली कंपनियाें- Messenger, Instagram और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की बात कही गई थी. इसी वजह से व्हाट्सऐप की पॉलिसी पर काफी विवाद हुआ था. इसके बाद कंपनी ने कुछ दिनों की मोहलत लेकर और अपनी पुरानी पॉलिसी में कुछ फेरबदल कर इसे फिर से पेश किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट का आनेवाला है फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया मंचों – फेसबुक एवं व्हाट्सऐप को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है. व्हाट्सऐप ने पीठ को बताया कि यूजर्स की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है. याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने अदालत से कुछ अंतरिम आदेश देने की आग्रह किया, क्योंकि व्हाट्सऐप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा. इसे देखते हुए अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया.

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