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WhatsApp की नयी Privacy Policy पर लग सकती है रोक, CCI ने दिये जांच के आदेश

WhatsApp Privacy Policy Update: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI (Competition Commission of India - CCI) ने बुधवार को फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफाॅर्म व्हाट्सऐप (Whatsapp) की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी (Privacy Policy) और सेवा शर्तों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है. सीसीआई ने कहा है कि पॉलिसी अपडेट के नाम पर व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स का शोषण और उनके साथ भेदभाव करने की कोशिश की है, जो पहली नजर में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है. इसकी पूरी तरह विस्तृत जांच होनी चाहिए. CCI के महानिदेशक मामले की जांच करेंगे और 60 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे.

WhatsApp Privacy Policy Update: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने बुधवार को फेसबुक (Facebook News) के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफाॅर्म व्हाट्सऐप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा शर्तों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है. सीसीआई ने कहा है कि पॉलिसी अपडेट के नाम पर व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स का शोषण और उनके साथ भेदभाव करने की कोशिश की है, जो पहली नजर में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है. इसकी पूरी तरह विस्तृत जांच होनी चाहिए.

विभिन्न हलकों से फेसबुक के स्वामित्व वाली व्हाट्सऐप की अद्यतित निजता नीति को लेकर चिंता जतायी जा रही है. उसी के बाद अब प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसकी जांच का आदेश दिया है. व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस मुद्दे पर सीसीआई से संपर्क करेगी. प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी लोगों के व्यक्तिगत संदेशों के एंड-टू-एंड (प्रारंभ से अंत तक) इनक्रिप्शन के जरिये संरक्षित करने को प्रतिबद्ध है. साथ ही, कंपनी इन नये वैकल्पिक फीचर्स के काम करने के तरीके बारे में पारदर्शिता बरतेगी.

नियामक ने कहा कि उपयोगकर्ताओं की विवशतापूर्ण सहमति के आधार पर उसके बारे में जानकारी दूसरों को देने के प्रभाव का पता लगाने को विस्तृत जांच जरूरी है. सीसीआई ने जांच महानिदेशक को 60 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट मांगी है. व्हाट्सऐप एलएलसी और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के खिलाफ यह आदेश आयोग ने इस मामले में मीडिया रपटों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिया है.

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सीसीआई ने पॉलिसी अपडेट के संभावित प्रभाव तथा व्हाट्सऐप प्रयोगकताओं तथा बाजार के लिए शर्तों का पता लगाने को जांच का निर्देश दिया है. सीसीआई ने कहा कि व्हाट्सऐप ने अपनी निजता नीति प्रयोगकताओं के लिए सेवा शर्तों का अद्यतन किया है. नियामक ने कहा कि प्रयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से इन नयी शर्तों तथा नीति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा. इनमें प्रयोगकर्ताओं की सूचनाओं को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ साझा करने की शर्त भी शामिल है.

प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा, प्रथम दृष्टया कंपनी की निजता नीति की प्रकृति ‘स्वीकार करो या छोड़ दो’ है. साथ ही जो शर्तें तय की गई हैं या सूचनाओं को साझा करने के लिए जिन शर्तों का जिक्र है, व्हाट्सऐप की बाजार में मजबूत स्थिति को देखते हुए उनकी जांच का मामला बनता है. हालांकि, व्हाट्सऐप ने कहा कि 2021 का अपडेट उसकी फेसबुक के साथ डाटा साझा करने की क्षमता को बढ़ाता नहीं है. इसका मकसद व्हॉट्सऐप द्वारा जुटाये जाने वाले डेटा, उसके इस्तेमाल और उसको साझा करने को लेकर और पारदर्शिता लाना है.

हालांकि, सीसीआई ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के इस तरह के दावों की पुष्टि डीजी की जांच के बाद ही हो सकती है. आयोग ने कहा कि प्रयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत आंकड़ों के मालिक हैं. उनके पास यह जानने का पूरा अधिकार है कि व्हाट्सऐप द्वारा फेसबुक की अन्य कंपनियों को ऐसी सूचनाओं को साझा करने का क्या मकसद है.

(इनपुट:भाषा)

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