भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने प्रभात खबर कानूनी सलाह में कई धाराओं के बारे में जानकारी दी. अगर आप पर कोई गलत तरीके से केस कर देता है तो वैसे में आप क्या करें. उन्होंने कानून संबंधी अन्य कई जानकारियां दी.
प्रश्न : सीआरपीसी 144 क्या है?
उत्तर : सीआरपीसी 144 लागू होने पर आप अपने घर से निकलें तो अकेले निकलें. चौक-चौराहों पर ग्रुप में न निकलें. अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें. किसी जमीन पर कोई विवाद है तो अगले आदेश तक विवादित जमीन पर धारा 144 लगाया जाता है. अगले आदेश तक उक्त जमीन पर दोनों पक्षों की ओर से कोई काम नहीं किया जा सकता है.
प्रश्न : अगर किसी व्यक्ति को फर्जी तरीके से किसी मामले में कोई फंसा दे..
उत्तर : अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में कोई फर्जी तरीके से फंसा देता है और उस व्यक्ति को उस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, तो उस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जाती है. जांच में अगर उस व्यक्ति की उस मामले में कोई भूमिका नहीं है तो वह व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है. दोष मुक्त व्यक्ति फर्जी तरीके से फंसाने वाले व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा कर सकता है. साथ ही पुलिस भी झूठे केस करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती है.
प्रश्न : किसी भी मामले में देरी होने का क्या कारण है?
उत्तर : किसी भी मामले में देरी होने का कारण यह है कि चार्जशीट के समय सरकारी गवाह व स्वतंत्र गवाह के नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर नहीं रहता है. इस कारण गवाही कराने में देरी होती है. किसी-किसी मामले में समय पर गवाह उपस्थित नहीं होते हैं. अगर चार्जशीट में मोबाइल नंबर अंकित हो गवाह को फोन कर उनको गवाही के लिए उपस्थित होने के बारे में जानकारी दी जा सकेगी.
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प्रश्न : अगर कोई किसी व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा हो..
उत्तर : अगर किसी व्यक्ति की जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया हो तो जिस व्यक्ति की जमीन है वह एसडीओ के यहां आवेदन देकर गुहार लगा सकते हैं कि मेरी जमीन है और इस पर दूसरे ने जबरन कब्जा कर लिया है. आवेदन देने के बाद एसडीओ, अंचलाधिकारी व संबंधित थाना से रिपोर्ट मांग कर जांच करायी जायेगी. जांच में अगर जबरन कब्जे का मामला निकला तो संबंधित व्यक्ति जिसकी जमीन है उसकी जमीन वापस दी जायेगी. कब्जा करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जायेगी.