बिहार के किसान अब फलों की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं. किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत आम, केला, अमरूद व पपीते की खेत करने के लिए प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत यानी 50 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. इससे किसानों को काफी लाभ होगा और उनकी आय में भी इजाफा होगा.
फलदार पौधों की बागवानी करने पर सब्सिडी दे रही सरकार
प्रदेश के कई किसान अब पारंपरिक फसलों की खेती को छोड़कर कई तरह की फसलों की खेती करने लगे हैं. इसमें फल-फूल और सब्जी शामिल है. इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी भी देती है, ताकि किसानों की जेब पर बोझ कम पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो. सरकार प्रदेश में फलदार पौधों की बागवानी करने पर सब्सिडी दे रही है.
एक बार पौधा लगा वर्षों तक कमाई कर सकते हैं किसान
दरअसल राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. बागवानी फसलों से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. फलों की खेती में किसान एक बार पौधा लगाकर कई वर्षों तक इससे कमाई कर सकते हैं.
एक लाख रुपये के खर्च पर मिलेगा 50 हजार अनुदान
वहीं सरकार ने इस योजना के लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख की घोषणा कर दी है. किसानों को अगर आम, केला, अमरूद, कटहल, लीची, आंवला की खेती करने में प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये खर्च आता है. तो इसमें लागत खर्च के अनुपात सरकार 50 फीसदी अनुदान देगी. यानि की किसान को 50000 रुपये मिलेंगे. किसान इसका लाभ जरूर उठाएं.
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
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किसान पंजीकरण संख्या
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जमीन की एलपीसी सर्टिफिकेट
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नवीनतम जमीन की रसीद
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन
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ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार के हॉर्टिकल्चर के आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/Home.aspx पर जाना होगा
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होम पेज पर आने के बाद ‘योजनाओं का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन पोर्टल’ के विकल्प पर क्लिक करें
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यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने कई विकल्प आएंगे, जहां आपको मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
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उसके बाद आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें
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इसके बाद आपको आवेदन का प्रकार चयन करना होगा
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अब आप अपना किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें
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क्लिक करते ही आपके सभी डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्मखुल जाएगा
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इसके बाद यहां मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सही-सही भर दें
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सभी जानकारी भरने के बाद जमीन से जुड़े दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा
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अंत में आवेदन दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करें
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आवेदन दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करते ही आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा