Bihar Coronavirus Update: बिहार के सभी स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की गयी है. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी दुकानों को शाम सात बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं होगी. ढ़ाबा, रेस्टूरेंट और होटल पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा, वहां भीड़ कम करने के लिए मात्र पचीस फीसदी लोग ही जा सकेंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की गयी. इसमें संक्रमण के फैलाव की रोकथाम से जुड़े कई अहम निर्णय लिये गये. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन या नाईट कर्फ्यू जैसे कोई नियम लागू नहीं होंगे. परंतु सभी दुकानें, मॉल, सब्जी मंडी समेत तमाम प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक ही खुलेंगे.
इस समय के बाद पूरे राज्य में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जायेंगे. यह प्रतिबंध 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में रहेगा लागू. दुकान, मॉल समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खुले रहने के दौरान मास्क, काउंटर पर सैनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
हालांकि यह प्रतिबंध होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, भोजनालय समेत ऐसे अन्य चीजों पर लागू नहीं होंगे, लेकिन इन्हें अपने बैठने की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत सीटों का ही उपयोग करना होगा. टेक-होम भोजन और होम डिलेवरी की सुविधा बदस्तूर जारी रहेगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. सभी सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जायेंगी.
सभी धार्मिक प्रतिष्ठान बंद हो रहेंगे. जबकि, राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को अगले एक सप्ताह यानी 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है. सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद , शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
कोरोना की नयी गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए स्वास्थ्य प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि पूर्व से निर्धारित सभी तरह की परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित होंगी. इनके समय में कोई बदलाव नहीं किया गाय है. राज्य के सभी पार्क, उद्यान या ऐसे अन्य स्थानों पर मास्क का उपयोग के अलावा कोविड बचाव के उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा.
Posted By: Utpal Kant