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बिहार में निजी वाहनों से भी कर सकेंगे यात्रा, मगर ये है शर्त… पढ़िए Lockdown का नया नियम

Bihar Lockdown News In Hindi: बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार आम लोगों को सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है. नए नियम के अनुसार बिहार से बाहर से आने वाले यात्री या बिहार से बाहर जाने वाले यात्री निजी वाहनों उपयोग कर सकते हैं. इस दौरान उन्हें ट्रेन या हवाई जहाज का टिकट साथ रखना होगा.

बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार आम लोगों को सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है. नए नियम के अनुसार बिहार से बाहर से आने वाले यात्री या बिहार से बाहर जाने वाले यात्री निजी वाहनों उपयोग कर सकते हैं. इस दौरान उन्हें ट्रेन या हवाई जहाज का टिकट साथ रखना होगा.

मुख्य सचिव की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार कई चीजों में छूट दी गई है. पहले सिर्फ बाहर आने वाले यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आ जा सकते थे, लेकिन इस बार निजी वाहनों को भी छूट दी गई है. इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए निजी वाहनों को भी ई-पास जारी कर सकती है.

लॉकडाउन के नए नियमों के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों में दुकान को खोलने की समय सीमा में कटौती की गई है. राज्य के शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकान खोला जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है. पहले 11 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति थी.

इसके अलावा, बिहार सरकार ने शादी समारोह में लोगों के शामिल होने को लेकर भी आदेश जारी किया है. लॉकडाउन के नए नियम में सरकार ने बताया है कि अब बिहार में किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी से पहले पुलिस स्टेशन पर इस संबंध में सूचित कर परमिशन लेना होगा.

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Posted By : Avinish Kumar Mishra

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