Bihar News: पटना उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष सह अधिवक्ता छाया मिश्र ने वकीलों की नियुक्ति में महिलाओं को आरक्षण मिलने की बड़ी मांग की है. दरअसल, शनिवार को इन्होंने राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के उस निर्णय का स्वागत किया है. जिसके अनुसार सरकारी वकीलों की प्रतिनियुक्ति के नियम में परिवर्तन किया गया है. साथ ही छाया मिश्र ने कहा कि मंत्री परिषद ने सही निर्णय लिया है. यह फैसला सही है कि प्रधान एडवोकेट जनरल,राज्य के प्रधान विधि सचिव और विधि विभाग के संयुक्त सचिव की समिति सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति करेगी.
अधिवक्ता ने जानकारी दी कि यह प्रावधान साल 2021 के नियम जिसमें राज्य के प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग को अधिकार दिया जाता था. इसमें सुधार लाता है और विधि विशेषज्ञों को सरकारी वकीलों की नियुक्ति का सुझाव देने का अधिकार देता है. छाया मिश्र ने बताया कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी. उन्होंने सुझाव दिया कि नियुक्तियां मेरिट पर होनी चाहिए. इन्होंने यह भी कहा कि नियुक्तियां राजनीतिक प्रतिबद्धता और जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए. इस मौके पर इन्होंने सबसे बड़ी मांग की है कि महिलाओं को नियुक्ति में आरक्षण मिलनी चाहिए.
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छाया मिश्र ने यह भी मांग की है कि सभी नियुक्ति में 35 प्रतिशत स्थान महिला वकीलों के लिए निर्धारित किया जाए. महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के गठित विशेष न्यायालय, ट्रिब्यूनल, फोरम में सिर्फ महिला वकीलों को ही सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पैरवी के लिए रखा जाये. अगर ऐसा किया जाता है तो, न्याय प्रक्रिया में सहायता मिलेगी.
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