18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bihar News: हॉर्न को ‘स्टेटस सिंबल’ बनाना पड़ेगा महंगा, अब बीच सड़क पुलिस लगा देगी क्लास, भरना होगा इतना जुर्माना

Bihar News: गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न (Pressure Horn) बजाने वालों के खिलाफ बिहार परिवहन विभाग (Transport Department) ने मोर्चा खोल दिया है. ऐसे में अगर आपके वाहन में डबल या प्रेशर हार्न है तो होशियार हो जाएं. परिवहन विभाग वैसी गाड़ी जिसमें डबल या तेज हॉर्न या जो हॉर्न कंपनी से लगा कर दिया गया हो. उसे गाड़ी मालिक ने किसी तेज हॉर्न के साथ बदला होगा, तो वैसी स्थिति में उस गाड़ी मालिक से जुर्माना वसूला जायेगा.

Bihar News: गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न (Pressure Horn) बजाने वालों के खिलाफ बिहार परिवहन विभाग (Transport Department) ने मोर्चा खोल दिया है. ऐसे में अगर आपके वाहन में डबल या प्रेशर हार्न है तो होशियार हो जाएं. परिवहन विभाग वैसी गाड़ी जिसमें डबल या तेज हॉर्न या जो हॉर्न कंपनी से लगा कर दिया गया हो. उसे गाड़ी मालिक ने किसी तेज हॉर्न के साथ बदला होगा, तो वैसी स्थिति में उस गाड़ी मालिक से जुर्माना वसूला जायेगा.

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 120 (2) व पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के अनुसूची के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न मल्टी ट्यूंड हॉर्न मालिकों से प्रथम अपराध के लिए 1000 और द्वितीय अपराध के लिए 2000 तक दंड लगाया जायेगा. बता दें कि बिहार में ध्वनि प्रदूषण से लोग परेशान हो गये हैं.

गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों के हॉर्न पर भी हाथ रखकर सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं. परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकारी व निजी गाड़ियों पर नो हॉर्न का स्टिकर लगाना अनिवार्य करने जा रही है.

वहीं, शोरूम से निकलने वाली गाड़ियों पर यह स्टिकर वहीं से लगा आयेगा. इसकी शुरुआत चार से अधिक जिलों से एक साथ होगी. इस नये दिशा-निर्देश की गाइडलाइन जल्द ही सभी जिलों में डीएम को भेज दी जायेगी. नो हॉर्न का स्टिकर लगाये जाने से चालक को यह अहसास होगा कि कहीं भी बिना बात के हॉर्न नहीं बजाएं.

Also Read: Bihar News: जालसाजों ने Siwan के राजदेव सिंह कॉलेज को किया ‘कंगाल’, क्लोन चेक से निकाले 30 लाख, बैंक या प्राचार्य गलती किसकी?

Posted By: Utpal kant

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें