Bihar News: राजद (RJD) के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari) ने बधुवार को मानहानि के एक मुकदमे में एमपीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए पांच हजार के दो मुचलकों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत दे दी. मानहानि का ये मुकदमा जदयू नेता के साथ जुड़ा हुआ है.
एमपीएमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन की अदालत ने राजद नेता को जमानत दे दी. शिवानंद तिवारी ने परिवाद पत्र संख्या 3959/18 में विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था. बता दें कि उक्त परिवाद जदयू के तत्कालीन महासचिव संजय कुमार झा द्वारा दिनांक 15 सितंबर 2018 को दाखिल किया गया था.
उन्होने यह आरोप लगाया था कि शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व परिवादी के संबंधों के ऊपर आपत्तिजनक वक्तव्य देकर संजय कुमार झा की प्रतिष्ठा को धूमिल की थी. अदालत ने उक्त आरोप के आलोक में 16 सितंबर 2019 को भादवि की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए सम्मन निर्गत किया था. सम्मन पर शिवानंद तिवारी ने उपस्थित होकर जमानत प्राप्त की.
Posted by: Utpal kant