BPSC Teacher Recruitment: शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को विद्यालय अध्यापकों के चयन के लिए तैयार किये गये विज्ञापन संबंधी ड्रॉफ्ट को हरी झंडी दे दी है. बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे स्वीकार भी कर लिया है. सूत्रों के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग अगले एक-दो दिन में कक्षा एक से बारह तक के लिए विद्यालय अध्यापकों के चयन के लिए विज्ञापन जारी कर देगा.
गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार लोक सेवा आयोग के शीर्ष अफसरों के बीच मैराथन बैठक हुई है. बैठक के बाद यह साफ हो गया कि अब विज्ञापन निकाल दिया जायेगा. विज्ञापन संबंधी पहलुओं को बिहार लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग के बीच सहमति बन चुकी है.
वर्ष 2019 या उसके बाद जिन विषय या विषय समूह में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) नहीं ली गयी है, उन विषयों में भविष्य में होने वाली एसटीइटी में उत्तीर्ण एवं पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में दस साल की छूट दी जायेगी. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना का वर्तमान विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है. दरअसल शिक्षा विभाग ने उन अभ्यर्थियों के भ्रम को दूर किया है, जिनके विषयों की एसटीइटी 2019 में नहीं हुई थी. वह यह मान कर चल रहे थे कि अगली एसटीइटी में उन्हें उम्र सीमा में छूट का लाभ मिलेगा या नहीं. इसी भ्रम को दूर करने के लिए यह अधिसूचना जारी की गयी है.
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इससे पहले नियमावली प्रावधान था कि विशेष विषय या उसके समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गयी है, उन विषय समूहों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में दस साल की छूट देय होगी. दरअसल कई विषयों में एसटीइटी आगामी समय में होने वाली हैं. शिक्षा विभाग अब सालाना एसटीइटी कराने पर विचार कर रहा है. लिहाजा शिक्षा विभाग का यह स्पष्टीकरण जरूरी हो गया था.