बिहार के पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल में 11 साल के एक बच्चे पर बिजली चोरी के आरोप में प्राथमिकी कराने को लेकर विशेष कोर्ट (बिजली) के प्रभारी न्यायाधीश मुकुंद कुमार ने बिजली विभाग और पुलिस को जमकर फटकार लगायी. बच्चे का नाम सनी कुमार उर्फ सनी देओल है. बताया जा रहा है कि बिजली चोरी के मामले में एक नाबालिग पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी. मंगलवार को विशेष विद्युत कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश मुकुंद कुमार ने कनीय अभियंता पकड़ीदयाल प्रियंका शंकर एवं थानाध्यक्ष पकड़ीदयाल सरफराज अहमद से जवाब-तलब किया है. दोनों को 20 फरवरी को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया गया है.
कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
विशेष कोर्ट (बिजली) के प्रभारी न्यायाधीश मुकुंद कुमार ने कहा कि यहां पुलिस का राज है क्या. आदेश की प्रति कोर्ट ने डीजीपी बिहार एवं डीजीएम विद्युत विभाग को भेजी है. कोर्ट से एक पिता ने गुहार लगायी थी कि तीन फरवरी को विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय अभियंता प्रियंका शंकर के नेतृत्व में बिजली विभाग के द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया. इसमें 20 स्थान पर छापेमारी की गयी. जिसमें, मेरे 11 वर्षीय पुत्र सनी कुमार उर्फ सनी देओल पर पकड़ीदयाल के कनीय विद्युत अभियंता प्रियंका शंकर ने बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. इसे सुनकर जज भी हैरत में पड़ गये. बताआ जा रहा है कि बच्चे पर टोका फंसाने का आरोप है.
स्कूल में पढ़ाई करता है आरोपित बच्चा
मामला पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के सिरहा गांव का है. वह स्कूल में पढ़ाई करता है. उसपर टोका फंसाकर बिजली चोरी करने का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग ने 35 हजार रुपये का आर्थिक नुकसान होने का आरोप लगाया है. परिजन ने जुर्माने की राशि तो अदा कर दी, लेकिन बच्चे का नाम केस से हटाने को लेकर कोर्ट पहुंच गये.