Bihar Political News: पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि मामले में पेश नहीं होंगे. आपको बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में सूरत की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही राहुल गांधी को संसद की अपनी सदस्यता को भी गंवाना पड़ गया. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी मामले में राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में पेश होना है. लेकिन बिहार कांग्रेस के एक नेता के अनुसार राहुल गांधी पटना के कोर्ट में पेश नहीं होने जा रहे है.
बताया जा रहा है कि बुधवार को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था. दरअसल, मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने को लेकर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पटना में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया था. इसके लिए पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुशील मोदी की ओर से दायर किए गए मुकदमे को वरिष्ठ अभिवक्ता एसडी संजय देख रहे है. जानकारी के अनुसार, सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया गया है.
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वकील का कहना है कि इस मामले में राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में आना पड़ेगा. जानकारी के अनुसार मई 2019 में आईपीसी की धारा 500 के तहत राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने इस मामले में जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की ओर से उनकी लीगल टीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेगी. वहीं, सुशील मोदी के वकील ने जमानत रद्द करने की मांग की है. दूसरी ओर राहुल गांधी के वकील ने उपस्थिति से छूट की मांग की है.
Published By: Sakshi Shiva