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राजद नेता के अपहरण मामले में BJP विधायक डॉ राजू सिंह को बड़ी राहत, अब नहीं होगी कुर्की, जमानत पर सुनवाई आज

बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पुलिस के आवेदन को ही खारिज कर दिया है. इसके बाद, उनके घर पर कुर्की का मंडरा रहा खतरा टल गया है.

बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक को बड़ी राहत दी है. मामले में पुलिस के आवेदन पर सुनवाई करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया है. बता दें कि पिछले तीन दिनों से साहेबगंज विधायक डॉ राजू कुमार सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में भाग दौड़ कर रही थी. पारू पुलिस की अर्जी को विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा ने खारिज कर दिया है. पुलिस की ओर से केस डायरी में दिये गये साक्ष्य से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई है. पुलिस ने एक ही अर्जी में विधायक व अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए वारंट के साथ कुर्की का भी आदेश मांगा था. बुधवार की शाम में एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन और आइओ दारोगा पुरुषोत्तम कुमार कोर्ट से निराश होकर लौटे. लगातार तीसरे दिन विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने पुलिस की अर्जी पर बहस की.

सख्त होगी कार्रवाई: पुलिस

विधायक की तरफ से कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होना है. अर्जी खारिज होने के बाद एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अब विधायक व अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सख्त रुख अपनायेगी. बता दें कि बीते 25 मई को राजद नेता तुलसी राय ने पारू थाने में एफआइआर दर्ज करायी थी. राजद नेता ने आरोप लगाया था कि तिलक के एक भोज से लौटने के दौरान बड़ा दाउद गांव निवासी साहेबगंज विधायक डॉ. राजू सिंह अपने समर्थकों के साथ उनका अपहरण कर लिया. उनके साथ मारपीट की गयी. मामले में बीजेपी विधायक के घर पर पुलिस के द्वारा छापेमारी और दो गाड़ियों की जब्ती भी की गयी है.

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राइफल मुक्ति की अर्जी पर पारू पुलिस से मांगी रिपोर्ट

विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह के आवास पर छापेमारी में मिली राइफल को मुक्त कराने के लिए बड़ा दाउद गांव के अनुप कुमार सिंह की ओर से बुधवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी. इस पर सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने पारू पुलिस और शस्त्र दंडाधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है.

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