राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में गुजरात के एक कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में सजा मिलने के बाद उन्हें अपनी संसद की सदस्यता तक गवानी पड़ी. अब जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की मुश्किलें बढ़ गयी है. उनके ऊपर भी गुजरात में एक और केस दर्ज हो गया है. बताया जा रहा है कि ये केस भी मानहानी से जुड़ा हुआ है. जिसमें गुजरातियों से जुड़ा कुछ टिप्पणी किया गया था.
गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज कराया है. ये मुकदमा अहमदाबाद के एक अदालत में दर्ज कराया गया है. इस आपराधिक मानहानी के मुकदमे में आरोप है कि उन्होंने गुजरातियों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘मौजूदा हालत में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं’. व्यवसायी हरेश मेहता का कहना है कि इससे गुजरातियों की छवि पूरे देश में खराब हुई है. इसका वो विरोध करते हैं.
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अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने आइपीसी की धारा- 499 और 500 के तहत तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. मेहता के वकील ने कहा कि हमने सबूत के तौर पर बयान की पेनड्राइव जमा की है. अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और एक मई को इसे सत्यापित करेगी. मेहता ने यह शिकायत 21 मार्च को यादव द्वारा दिये गये बयान पर दर्ज करायी है. तेजस्वी ने कथित तौर पर कहा था, ‘मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) को माफ कर दिया जायेगा.