सासाराम. ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को लेकर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाने के साथ-साथ अब जिला परिवहन विभाग ने नये वाहनों के परमिट, रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी (हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. नये व्यवसायिक वाहनों के ऑनलाइन परमिट, रजिस्ट्रेशन और एचएसआरपी के पेंडिंग मामलों पर संज्ञान लेते हुए जिला परिवहन विभाग ने जिले के 28 ऑटो मोबाइल एजेंसियों को नोटिस थमा दिया है. यदि नोटिस के बावजूद संबंधित एजेंसी लापरवाही बरतती है और अपने यहां वाहनों का परमिट, रजिस्ट्रेशन या एचएसआरपी के अधिक मामले लंबित रखती है, तो ऐसे ऑटो मोबाइल एंजेसियों के विरूद्ध जिला परिवहन विभाग एंजेंसी का आईडी पासवर्ड निरस्त करने सहित लाइसेंस रद्द करने कार्रवाई शुरू करेगी. इसके लिए विभाग ऐसे मामलों में उदासीनता बरतने वाले एजेंसियों को नोटिस थमा सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
कॉर्मर्शियल वाहन का निबंधन के बाद परमिट लेना अनिवार्य
विभाग के अनुसार, किसी भी कॉर्मर्शियल वाहन का निबंधन के बाद परमिट लेना अनिवार्य होता है. परमिट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया करने की जिम्मेवारी ऑटोमोबाइल एजेंसियों की होती है. लेकिन, इसको लेकर एजेंसियां उदासीनता बरतती है. इससे कॉर्मर्शियल वाहनों के परमिट के लिए लोगों को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही विभाग के प्रतिमाह लाख रुपये की राजस्व की क्षति हो रही है.
व्यवसायिक वाहनों में हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य
वहीं, व्यवसायिक वाहनों में हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है. इसे लगाने की जिम्मेदारी वाहन डीलरों की ही है. लेकिन, इसे लगाने के प्रति वाहन डीलर लापरवाही बरतते हैं. इसको लेकर विभाग ने ऐसे उदासीनता बरतने वाले एजेंसियों के विरुद्ध नोटिस जारी किया है.
15 सौ से अधिक मामले पेंडिंग
वाहनों के परमिट के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया पूरी करने से लेकर एचएसआरपी लगाने तक के करीब 15 सौ से अधिक मामले एजेंसियों के पास लंबित है. विभाग के अनुसार, उक्त संख्या में एजेंसियों के पास नये और पुराने वाहनों में हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के 1250 मामले लंबित हैं. वहीं, परमिट के 369 मामले संबंधित एजेंसियों के पास लंबित हैं.
क्या है परमिट
किसी भी वाहन का परिवहन यान के रूप में उपयोग बिना वैध परमिट के नहीं किया जा सकता है. इस प्रकार परमिट एक ऐसा प्राधिकार है, जो मोटर वाहन के स्वामी को उसका परिवहन यान (अर्थात सार्वजनिक सेवा वाहन, माल वाहन, शिक्षण संस्थान बस या प्राइवेट सेवा वाहन) के रूप में उपयोग करने के लिए जारी किया जाता है.
यह है एचएसआरपी और इसका फायदा
हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट किसी आम नंबर प्लेट से काफी अलग और इजी एक्सेसेबल है. यह एल्युमीनियम की बनी हुई एक प्लेट है. ये ख़ास नंबर प्लेट नॉन यूजेबल लॉक से आपके वाहन के ऊपर लगा दी जाती है, जिसे निकाला नहीं जा सकता है. रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर बाएं कोने पर अशोक चक्र का क्रोमियम-आधारित नीले रंग का हॉट स्टैंप होलोग्राम लगा होता है. ये होलोग्राम 20X20 एमएम का होता है. इस प्लेट के निचले बाएं कोने में एक 10-अंक का लेजर इंग्रेव्ड पिन (स्थायी पहचान संख्या) होता है. अगर वाहन चोरी हो जाता है तो इसे ट्रैक करने के लिए 10 अंकों का पिन और स्टोर्ड डेटा काम आता है. यदि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा हुआ वाहन चोरी होता है तो इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है.
क्या कहते हैं अधिकारी
वाहनों के परमिट से लेकर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है. पर कुछ एजेंसियां इन कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरत रही हैं. ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है. -रामबाबू, डीटीओ रोहतास
Also Read: पटना में ट्रिपल लोडिंग बाइक पर बिना हेलमेट पहने मिले, तो अब एक साथ कटेगा दो चालान