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नालंदा में हिंसा के बाद अलर्ट मोड में बिहार सरकार, 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद

बिहार सरकार ने रामनवमी उत्सव के दौरान हिंसा के बाद नालंदा जिले में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. साथ ही शहर को शांत करने के लिए और स्थिति सामान्य होने तक के लिए अर्धसैनिक बल की नौ कंपनियां बिहारशरीफ भेजी गयी है,

रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद बिहारशरीफ की कानून व्यवस्था बिगड़ गयी है. कई जगहों पर गोलीबारी और रोड़ेबाजी की घटना हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए. गोलीबारी में एक की मौत भी हुई. शोभा शहर में यात्रा के दौरान उपद्रवियो ने दुकानों में आग लगा दी. सोशल साइट नेटवर्किंग पर किसी भी हाल में भ्रामक और शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से कोई मैसेज शेयर न किया जाए इसीलिए राज्य सरकार द्वारा जिले में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है.

अर्धसैनिक बल की नौ कंपनियां भेजी गयी

साथ ही शहर को शांत करने के लिए और स्थिति सामान्य होने तक के लिए सूबे की सरकार ने अर्धसैनिक बल की नौ कंपनियां बिहारशरीफ भेजी है, जो रविवार की सुबह पहुंच गयी. अर्ध सैनिक बल की कंपनियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में तैनात कर दी गई है.

80 लोगों को किया गिरफ्तार

जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि 3 दिनों के भीतर कुल 80 को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि किसी भी हाल में उपद्रव करने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा. शहर में जगह-जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरा और वीडियो फुटेज को खंडाला जा रहा है. इसके आधार पर उपद्रवियों की पहचान ली गई है और वैसे सब उपद्रव करने बालों पर कार्रवाई की जाएगी.

धारा 144 लागू

शशांक शुभंकर ने बताया कि अर्धसैनिक बल की कंपनियां जो शहर में आए हैं उनकी चिह्नित जगह पर तैनाती की जा रही है. उन्होंने कहा कि शहर में धारा 144 लागू है. धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी .शहर की सभी दुकानें बंद हैं. शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रति नियुक्त पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बलों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है.

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भ्रामक पोस्ट करने वालों पर मुकदमा

सोशल साइट पर किसी भी तरह के गलत, भ्रामक, तस्वीर या खबर या वीडियो को समूह या व्यक्ति या सिंगल स्तर पर शेयर कर किसी ने अगर भेजा और सौहार्द ,सांप्रदायिकता या शांति व्यवस्था भंग हुई तो वैसे लोगों पर सामत आएगी .पुलिस किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी. शांति व्यवस्था को बाधित करने का अगर किसी ने प्रयास किया तो उसके खिलाफ सुसंगत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा .पुलिस उस मुकदमे के आधार पर दंडनीय कार्रवाई करेगी.

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