16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Aryan Khan : आज की रात भी आर्यन खान की जेल में कटेगी ? जानें कहां फंसा है पेच

Aryan Khan : उच्च न्यायालय से आर्यन खान के जमानत के आदेश की प्रति मिलने के बाद, उनके वकीलों को उसे जमानतदारों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं एनडीपीएस संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में पेश करना होगा.

क्या आज भी बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आएंगे ? क्या एक और रात उनकी जेल में बीतेगी ? ये चो सवाल है जो लोगों के मन में आ रहे हैं. दरअसल क्रूज ड्रग मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनके वकील उनकी जेल की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अदालत के आदेश की प्रति का वेट कर रहे हैं.

उच्च न्यायालय से आर्यन खान के जमानत के आदेश की प्रति मिलने के बाद, उनके वकीलों को उसे जमानतदारों सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत में पेश करना होगा. विशेष अदालत इसके बाद रिहाई के दस्तावेज जारी करेगी, जिसे जेल अधीक्षक के समक्ष शाम छह बजे तक पेश करना होगा, तभी आर्यन आज रिहा हो पाएंगे. किसी भी तरह का विलंब होने से आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में एक और रात गुजारनी पड़ सकती है और फिर उन्हें शनिवार को रिहा किया जा सकता है.

Also Read: कैदियों के परिजनों को आर्थिक सहयोग करेंगे आर्यन खान, किया है गरीबों की मदद का वादा

गौरतलब है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी) ने दो अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है. इस मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी. न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी.

उच्च न्यायालय ने कहा था कि आदेश की प्रति शुक्रवार को जारी की जाएगी. आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने शुक्रवार को कहा कि वे जमानतदारों सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार हैं और उच्च न्यायालय से आदेश की प्रति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. मानेशिंदे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि हम जमानतदारों के साथ तैयार हैं. हमें आज उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने की उम्मीद है. उसके मिलते ही हम अन्य सभी दस्तावेजों के साथ उसे एनडीपीएस अदालत में दाखिल करेंगे. एनडीपीएस अदालत के जमानदारों और रिहाई के अन्य दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर दस्तावेज जेल अधिकारियों को सौंपे जाएंगे.

मानेशिंद ने कहा कि हम इस प्रक्रिया के शाम तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि आर्यन को जेल से रिहा करा पाएं. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यदि औपचारिकताएं (जिनमें जमानत जमा करना शामिल है) पूरी हो जाती हैं और रिहाई के कागजात जेल अधीक्षक को शाम छह बजे तक सौंप दिए जाते हैं, तो आरोपी को उसी दिन ही रिहा कर दिया जाता है. आर्यन को तीन अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत, ड्रग्स रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन और मर्चेंट आठ अक्टूबर से आर्थन रोड जेल में बंद हैं. वहीं, धमेचा भायखला महिला कारागार में आठ अक्टूबर से बंद हैं.

Posted By : Amitabh Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें