जावेद अख्तर के मानहानि केस में कंगना रनौत की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. अब एक्ट्रेस को मुंबई की एक अदालत ने लताड़ लगाई है. हाल ही में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने से स्थायी छूट की मांग करने वाली कंगना की याचिका को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था. अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेत्री पेशेवर कार्यों में व्यस्त हो सकती हैं लेकिन वह यह नहीं भूल सकती कि वह इस मामले में आरोपी हैं.
बता दें कि, कंगना रनौत कथित तौर पर इस मामले में केवल दो बार अदालत में पेश हुई हैं, एक बार जब मामले को बोर्ड पर लिया गया था और एक बार जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया था. एक समाचार पोर्टल के अनुसार, मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा कि कंगना एक विशेष अपराध के निर्धारण के लिए उपस्थित नहीं हुई हैं और कथित तौर पर ‘इस मामले की सुनवाई के लिए अपनी शर्तों को अपनी पसंद के अनुसार तय कर रही हैं’.
उनकी स्थायी छूट याचिका से इनकार करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि, कंगना रनौत को कानून की स्थापित प्रक्रिया और अपने जमानत बॉन्ड के नियम और शर्तों को पूरा करना होगा और कहा कि वह एक सेलिब्रिटी हैं और उनके पेशेवर कार्य हो सकते हैं लेकिन वह यह नहीं भूल सकतीं कि वह इस मामले में एक आरोपी हैं.
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साल 2020 में जावेद अख्तर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन के बाद अपने साक्षात्कार के बाद कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि अख्तर बॉलीवुड के “आत्मघाती गिरोह” से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने उनके जैसे “बाहरी लोगों” को अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था. इसके तुरंत बाद, जावेद अख्तर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल यह मामला उस बिंदु पर खड़ा है जहां अभिनेत्री के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं.