नयी दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2017 है. ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नये सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता एक जुलाई, 2017 से पहले जमा करायें और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य 1 अक्तूबर, 2017 से पहले पूरा किया जाना है. ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था.
इस खबर को भी पढ़ेंः अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, महज 10 दिनों में ही ईपीएफओ दे देगा आपका पैसा
इसके साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया है कि र्इपीएफआे इस साल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने हाल में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि र्इपीएफआे ने ETF में निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला किया.
दत्तात्रेय ने कहा कि ETF में निवेश की सीमा को निवेश योग्य जमा का 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी करने के बारे में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की पुणे में हुई बैठक में विचार किया गया. इसमें फैसला किया गया कि इस साल हम ETF में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2015-16 में 6,577 करोड़ रुपये का निवेश किया गया. 2016-17 में यह आंकड़ा 14,982 करोड़ रुपये रहा. दत्तात्रेय ने कहा कि ETF में निवेश पर रिटर्न 13.72 फीसदी है. निवेश पर कुल 234.86 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.