आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग:शुरु होगी इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर की व्यवस्था

नयी दिल्ली : इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे गये रिटर्न की प्रति (हार्ड कापी) डाक से भेजे जाने में होने वाली समस्या को दूर करने के इरादे से आयकर विभाग ने करदाताओं की पहचान के सत्यापन के लिये इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर की व्यवस्था शुरु करने का फैसला किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नई प्रणाली […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 23, 2014 11:59 AM

नयी दिल्ली : इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे गये रिटर्न की प्रति (हार्ड कापी) डाक से भेजे जाने में होने वाली समस्या को दूर करने के इरादे से आयकर विभाग ने करदाताओं की पहचान के सत्यापन के लिये इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर की व्यवस्था शुरु करने का फैसला किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नई प्रणाली अगले वित्त वर्ष के अंत मार्च 2015 से लागू करने का निर्णय किया है.मामले से जुडे आधिकारिक सूत्रों ने प्रेट्र से कहा कि सीबीडीटी ई-रिटर्न (आईटीआर 5) के लिये नई व्यवस्था क्रियान्वित करने से पहले कानूनी स्थिति तथा प्रौद्योगिकी जरुरतों को पूरा करने के लिये कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय से संपर्क करेगा.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘यह अभी देखा जाना है कि करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रानिक या डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। इससे उन करदाताओं पर अतिरिक्त खर्च या प्रक्रियागत बोझ पड सकता है जो आयकर रिटर्न आनलाइन भरने का विकल्प अपनाते हैं.’’ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग फिलहाल कंपनियां कर रही हैं. यह एक बयान होता है जो भेजने वाले की पहचान का सत्यापन करता है. डिजिटल हस्ताक्षर की स्थिति में शुल्क का भुगतान कर इसे सृजित किया जाता है और इसका नियमित नवीनीकरण होता है. यही कारण है कि इसे नौकरीपेशा और अन्य श्रेणी के करदाताओं पर एक बोझ के रुप में देखा जा रहा है.

इतना ही नहीं विभाग की उक्त समयसीमा के अंदर स्नेत पर कर कटौती :टीडीएस: वाले दस्तावेज की अपने आधिकारिक वेब पोर्टल के जरिये ई-फाइलिंग की व्यवस्था शुरु करने की भी योजना है. फिलहाल इसका उपयोग करदाता इलेक्ट्रानिक रिटर्न भरने के लिये करते हैं. मौजूदा नियमों के अनुसार ई-रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को उसकी एक प्रति डाक से आयकर विभाग के बेंगलूर स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर :सीपीसी: को भेजनी होती है. डाक से भेजे गये आईटीआर 5 प्राप्त करने के बाद सीपीसी कर रिटर्न दाखिल करने वालों को इलेक्ट्रानिक तरीके से प्राप्ति की सूचना देता है. हालांकि कई मामलों में डाक विभिन्न कारणों से सीपीसी तक नहीं पहुंच पाता और फलस्वरुप कर विभाग करदाता के रिटर्न को खारिज कर दिया जाता है. इस स्थिति में समस्या उत्पन्न होती है.

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