महीने में एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत

नयी दिल्लीः ऐतिहासिक जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से महज कुछ दिन पहले सरकार ने बुधवार को यह धारणा दूर करने की कोशिश की है कि नयी कर व्यवस्था बहुत जटिल और अनुपालन बोझ से लदी है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि करदाताओं को महीने में एक ही बाद एक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 22, 2017 9:35 AM
नयी दिल्लीः ऐतिहासिक जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से महज कुछ दिन पहले सरकार ने बुधवार को यह धारणा दूर करने की कोशिश की है कि नयी कर व्यवस्था बहुत जटिल और अनुपालन बोझ से लदी है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि करदाताओं को महीने में एक ही बाद एक ही बार टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसे वे इन दिनों कर रहे हैं.
राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह धारणा कि करदाताओं को हर महीने तीन बार रिटर्न फाइल करना होगा, बेबुनियाद है. खुदरा कारोबारियों को हर महीने रसीद वार विवरण देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि करीब 80 फीसदी कारोबारियों को रिटर्न में बस कुल कारोबार का ब्योरा देना होगा, क्योंकि वे खुदरा कारोबारी हैं. रिटर्न फाइलिंग बड़ा आसान है, लोगों को फाइलिंग प्रक्रिया को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह बहुत पारदर्शी है. मशीन से होती है.

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