सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर अमल करने से सहारा का इनकार
नयी दिल्ली:सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं. सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया जिसमें उसे सेबी के पास दस हजार करोड़ रुपये जमा कराने को कहा गया था. इनमें से पांच हजार […]
नयी दिल्ली:सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं. सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया जिसमें उसे सेबी के पास दस हजार करोड़ रुपये जमा कराने को कहा गया था. इनमें से पांच हजार करोड़ रुपये नकद और पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी थी. इस शर्त को मानने पर ही कोर्ट ने सुब्रत राय को जमानत देने की बात कही थी. सहारा समूह ने गुरुवार को कोर्ट में कहा कि वह सुब्रत राय की रिहाई के लिए दस हजार करोड़ रुपये जमा नहीं करा सकता.
सहारा समूह के वकील ने कहा, सुब्रय राय को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है. सहारा 10 हजार करोड़ रुपए जमा कराने की स्थिति में नहीं है. किसी व्यक्ति को जमानत के लिए दस हजार करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहना सही नहीं है. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई तीन अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.