10,000 चुका पाने में नाकाम सहारा प्रमुख, अभी जेल में ही रहना पड़ सकता

नयी दिल्ली: सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को अभी कम से कम एक और सप्ताह जेल में रहना पड सकता है क्योंकि उनके वकीलों ने आज कहा कि उन्हें और दो निदेशकों की जमानत के लिये दस हजार करोड रुपये की तत्काल व्यवस्था करने में मुश्किल आ रही है. शीर्ष अदालत ने कल ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2014 9:02 PM

नयी दिल्ली: सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को अभी कम से कम एक और सप्ताह जेल में रहना पड सकता है क्योंकि उनके वकीलों ने आज कहा कि उन्हें और दो निदेशकों की जमानत के लिये दस हजार करोड रुपये की तत्काल व्यवस्था करने में मुश्किल आ रही है.

शीर्ष अदालत ने कल ही यह शर्त लगायी थी कि राय को जमानत दे दी जायेगी यदि वह दस हजार करोड रुपये जमा कराएं. इसमें से पांच हजार करोड रुपये बैंक गारंटी के रुप में जमा कराने होंगे. उनके वकीलों ने कहा कि इतनी रकम की बैंक गारंटी मुहैया कराने के लिये कम से कम तीन महीने लगेंगे.
65 वर्षीय सुब्रत राय 4 मार्च से तिहाड जेल में बंद हैं. उन्होंने आज उच्चतम न्यायालय में कहा कि निवेशकों का 20 हजार करोड रुपये का कथित रुप से सेबी को भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें हिरासत में रखने का आदेश गैरकानूनी और असंवैधानिक है और इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति के के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड की पीठ के समक्ष राय और सहारा समूह की ओर से राम जेठमलानी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि इसका:पीठ का: दृष्टिकोण दुराग्रहपूर्ण है और इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उसे खुद सुनवाई नहीं करनी चाहिए. इसी पीठ ने राय को हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

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