नयी दिल्लीः राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू करने संबंधी आदेश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, राज्य विधानसभा द्वारा राज्य जीएसटी कानून पारित कराने का रास्ता साफ हो गया है. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति ने राज्य में जीएसटी लागू करने संबंधी आदेश को मंजूरी दे दी है और आगे की कार्यवाही के लिए उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है.
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पीडीपी-भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने वाले आदेश के मसौदे को स्वीकार किया गया. जम्मू-कश्मीर में अभी तक जीएसटी कानून लागू नहीं हुआ है. उसके अलावा पूरे देश में एक जुलाई से यह नई कर प्रणाली प्रभावी हो गयी है.
राज्यपाल एनएन वोहरा की स्वीकृति के साथ राष्ट्रपति का यह आदेश धारा 370 के तहत जारी किया गया है, जो भारतीय संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों के अनुपालन से जुड़ा है. अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है. राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने गुरुवार को कहा था कि राष्ट्रपति का आदेश मिलने के बाद सरकार इसे राज्य जीएसटी पारित कराने के लिये राज्य विधानसभा में ले जायेगी.
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