जीएसटी परिषद ने सिगरेट पर बढ़ाया उपकर, मगर नहीं बढ़ेंगे दाम

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सिगरेट पर उपकर बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि जीएसटी दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट विनिर्माता ‘अप्रत्याशित ‘ लाभ कमा रहे थे और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. हालांकि, उपकर में बढ़ोतरी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 18, 2017 9:26 AM

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सिगरेट पर उपकर बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि जीएसटी दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट विनिर्माता ‘अप्रत्याशित ‘ लाभ कमा रहे थे और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. हालांकि, उपकर में बढ़ोतरी से सिगरेट कीमतों में बदलाव नहीं होगा. यह उपकर सोमवार की आधी रात से प्रभावी होगा. जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी. जीएसटी एक जुलाई से लागू हुआ है.

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परिषद के नये निर्णय के अनुसार, जहां सिगरेट पर जीएसटी की 28 फीसदी की उच्चतम दर लागू रहेगी. वहीं, इसके साथ 5 फीसदी का मूल्यानुसार कर भी बना रहेगा. इसके अतिरिक्त इस पर लागू मात्रानुसार उपकर की दर बढ़ा दी गयी है. परिषद के इस निर्णय के अनुसार, अब प्रति एक हजार सिगरेट स्टिक्स पर मात्रानुसार तय उपकर 485 से 792 रुपये तक बढ़ गया है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जीएसटी परिषद की आपात बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में जेटली ने कहा कि सिगरेट पर उपकर में बढ़ोतरी से सरकार को 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, अन्यथा यह विनिर्माताओं के खाते में जाता. जीएसटी परिषद ने मई में सिगरेट पर 28 फीसदी की कर दर तय की थी. इसके ऊपर 5 फीसदी का मूल्यानुसार कर लगाया गया है. 65 मिलीमीटर (एमएम) तक की फिल्टर और गैर-फिल्टर सिगरेट पर 1,591 रुपये प्रति हजार स्टिक्स का उपकर लगाया गया था.

हालांकि, यह दर जीएसटी से पूर्व की व्यवस्था में सिगरेट पर कर भार से कम थी. ऐसे में यह विनिर्माताओं को तय करना था कि वे इसका फायदा उपभोक्ताओं को देते हैं या खुद अप्रत्याशित मुनाफा कमाते हैं. विनिर्माताओं ने खुद अप्रत्याशित लाभ लेने के विकल्प को चुना. 65 एमएम की फिल्टर और नॉन फिल्टर सिगरेट पर नया उपकर 5 फीसदी और 2,076 रुपये प्रति हजार स्टिक्स होगा. वहीं, 65 एमएम से 70 एमएम की गैर-फिल्टर सिगरेट पर कर की दर 5 फीसदी और 3,668 रुपये प्रति हजार स्टिक्स होगी. अभी तक यह 5 फीसदी और 2,876 रुपये थी.

इसके साथ ही, 65 एमएम से 70 एमएम की फिल्टर सिगरेट पर 5 फीसदी और 2,747 रुपये प्रति हजार स्टिक्स का कर लगेगा. अभी तक यह 5 फीसदी और 2,126 रुपये था. इसी तरह 70 एमएम से 75 एमएम की सिगरेट पर 5 फीसदी और 3,668 रुपये का उपकर लगेगा. अन्य सिगरेट पर उपकर 36 फीसदी और 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक्स होगा. अभी तक यह 5 फीसदी और 4,170 रुपये है.

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए जीएसटी परिषद ने सिगरेट पर निश्चित उपकर 485 से 792 रुपये प्रति हजार स्टिक्स तक बढ़ा दिया है. हालांकि, इससे सिगरेट के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उपकर में बढ़ोतरी से सिर्फ विनिर्माताओं का अप्रत्याशित लाभ समाप्त होगा.

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