नयी दिल्लीः अवकाश प्राप्ति कोष निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश जारी किया है. यह जानकारी संसद को दी गयी है. श्रममंत्री बंडारू दात्तात्रेय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को जानकारी दी. ईपीएफओ के द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के सदस्यों को सेवानिवृति के दिन को ही भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान करें.
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मंत्री ने कहा कि ग्रेच्युटी के निपटान के संदर्भ में ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के अनुसार जिस व्यक्ति जिस तिथि से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है, नियोक्ता को उसके 30 दिनों के भीतर उस राशि का इंतजाम करना होगा. देश में करीब 48.85 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारी और 55.51 लाख पेंशन प्राप्तकर्ता है. यह केंद्र सरकार की नौकरी-पेशा लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है, तो इस स्कीम में शामिल होना आपके लिए अनिवार्य है.
इसके साथ ही, आप यदि नौकरी करते हैं, तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एक हिस्सा काटकर आपके ईपीएप खाते में डाल देती है. इस पैसे को केंद्र सरकार के इस फंड में डाल दिया जाता है और जरूरत के वक्त ब्याज सहित इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी कंपनी आपको ईपीएफ अकाउंट नंबर देती है. यह अकाउंट नंबर भी आपके लिए बैंक अकाउंट की तरह है, क्योंकि इसमें आपके भविष्य के लिए आपका पैसा पड़ा है.
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