अगर आप दागी हैं, तो रेलवे नहीं देगा टिकट
अलीगढ : अगर आप पर आइपीसी की किसी धारा के तरह केस दर्ज है या फिर रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज है, तो ध्यान दें रेलवे आपको मासिक और त्रैमासिक टिकट देने से मना कर सकता है. रेलवे ने घोषणा की है कि दैनिक यात्रियों को टिकट बनवाने के समय इसका शपथपत्र भी देना […]
अलीगढ : अगर आप पर आइपीसी की किसी धारा के तरह केस दर्ज है या फिर रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज है, तो ध्यान दें रेलवे आपको मासिक और त्रैमासिक टिकट देने से मना कर सकता है. रेलवे ने घोषणा की है कि दैनिक यात्रियों को टिकट बनवाने के समय इसका शपथपत्र भी देना होगा.
ऐसा भी मत सोचिये कि झूठ बोलकर आप बच सकते हैं, अगर आपकी पोल खुलेगी तो आपका टिकट निरस्त भी किया जा सकता है. आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाया है. ट्रेनों में आये दिन हो रही घटनाओं ने इसके लिए मजबूर किया है.रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.