अगर आप दागी हैं, तो रेलवे नहीं देगा टिकट

अलीगढ : अगर आप पर आइपीसी की किसी धारा के तरह केस दर्ज है या फिर रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज है, तो ध्यान दें रेलवे आपको मासिक और त्रैमासिक टिकट देने से मना कर सकता है. रेलवे ने घोषणा की है कि दैनिक यात्रियों को टिकट बनवाने के समय इसका शपथपत्र भी देना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2014 1:14 PM

अलीगढ : अगर आप पर आइपीसी की किसी धारा के तरह केस दर्ज है या फिर रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज है, तो ध्यान दें रेलवे आपको मासिक और त्रैमासिक टिकट देने से मना कर सकता है. रेलवे ने घोषणा की है कि दैनिक यात्रियों को टिकट बनवाने के समय इसका शपथपत्र भी देना होगा.

ऐसा भी मत सोचिये कि झूठ बोलकर आप बच सकते हैं, अगर आपकी पोल खुलेगी तो आपका टिकट निरस्त भी किया जा सकता है. आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाया है. ट्रेनों में आये दिन हो रही घटनाओं ने इसके लिए मजबूर किया है.रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है.

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