सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सात सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराएं, पैरोल बढाई
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अपनी सच्चाई साबित करने केलिए सात सितंबर तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया. सुब्रत राय ने न्यायालय से कहा कि उन्होंने 247 करोड़ रुपए जमा कराये हैं और 305.21 करोड़ रुपए की शेष राशि वापसी खाते में अभी […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अपनी सच्चाई साबित करने केलिए सात सितंबर तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया. सुब्रत राय ने न्यायालय से कहा कि उन्होंने 247 करोड़ रुपए जमा कराये हैं और 305.21 करोड़ रुपए की शेष राशि वापसी खाते में अभी जमा करानी है. न्यायालय ने सुब्रत राय को मिली पैरोल की अवधि 10 अक्तूबर तक बढाई है. न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक से कहा कि वह सहारा की एम्बी वैली संपत्तियों की बिक्री संबंधी प्रकाशन की कार्यवाही केलिए आगे बढें.
सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने लगभग दो साल जेल में गुजारे हैं और छह मई से वे पैरोल पर जेल से बाहर हैं. उन्हें निवेशकों को पैसा वापस नहीं कर पाने के मामले मं जेल भेजा गया था. उल्लेखनीय है कि इस माह के आरंभ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे सेबी को 552 करोड़ रुपये का 15 जुलाई तक भुगतान करें.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.