सरकार ने यूं ही नहीं बढ़ायी आयकर रिटर्न दाखिल करने आैर आधार को लिंक कराने की मियाद, जानिये…
नयी दिल्ली: सरकार ने आयकर देने वालों को दो मामलों में राहत देने का काम किया है. पहला यह कि उसने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को पांच अगस्त तक की मोहलत दी है आैर दूसरा यह कि आधार को पैन से लिंक कराने की मियाद को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है. दरसअसल, […]
नयी दिल्ली: सरकार ने आयकर देने वालों को दो मामलों में राहत देने का काम किया है. पहला यह कि उसने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को पांच अगस्त तक की मोहलत दी है आैर दूसरा यह कि आधार को पैन से लिंक कराने की मियाद को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है. दरसअसल, सरकार ने आयकरदाताआें को राहत प्रदान करते हुए रिटर्न दाखिल करने आैर आधार को लिंक कराने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि आधार को लिंक करने आैर रिटर्न दाखिल करने में खुद आयकर विभाग को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इसलिए सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के बजाय रिटर्न दाखिल करने आैर आधार को लिंक करने की तारीख को ही आगे बढ़ाने का काम किया है.
इस खबर को भी पढ़ेंः #Relief : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मिली मोहलत, अब पांच अगस्त तक आखिरी दिन
दरअसल, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, लेकिन आयकर विभाग को शिकायतें मिली थीं कि काफी संख्या में करदाता भारी ट्रैफिक के कराण ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए सरकार ने रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में आधार नंबर को अनिवार्य करने के मद्देनजर करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर भी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में विस्तार किया गया है.
वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, कुछ शिकायतें मिली हैं कि करदाताओं को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने अथवा पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार डेटाबेस में नाम एकसमान न होने के कारण पैन से ‘आधार’ को जोड़ने में मुश्किलें पेश आ रही हैं.
बयान के मुताबिक, वैसे तो तकनीकी समस्याओं को पहले ही बाकायदा दूर कर दिया गया है, लेकिन लॉग-इन करने में असमर्थ होने का मुख्य कारण यह था कि अंतिम तारीख होने के कारण एकदम से करदाताओं की भीड़ बढ़ गई और इसके साथ ही ऐसे लोग जो पहले ही लॉग-इन कर चुके थे, वे इसमें मुश्किलें पेश आने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए घबराहट में आकर पूरी अवधि तक लॉग-इन का फायदा उठाना चाहते थे.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.