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सैट से सेबी को शेल कंपनी मामले में लगा झटका, जेकुमार आैर प्रकाश इंडस्ट्रीज के कारोबार रोक पर स्टे

मुंबईः प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बाजार विनियामक सेबी को करारा झटका दिया है. सैट ने जेकुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज पर लगी कारोबार रोक पर स्थगन दे दिया है. सरकार ने जिन 331 संदिग्ध मुखौटा कंपनियों की पहचान की है, उनमें इन दोनों के नाम भी शामिल हैं. सैट ने कहा है कि सेबी […]

मुंबईः प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बाजार विनियामक सेबी को करारा झटका दिया है. सैट ने जेकुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज पर लगी कारोबार रोक पर स्थगन दे दिया है. सरकार ने जिन 331 संदिग्ध मुखौटा कंपनियों की पहचान की है, उनमें इन दोनों के नाम भी शामिल हैं. सैट ने कहा है कि सेबी ने यह आदेश बिना किसी जांच के पारित कर दिया है. इतना ही नहीं, सैट ने अपने आदेश में सेबी से यह भी कहा है कि वह मुखौटा कंपनियों को लेकर जो फैसला किया है, वह उसे पलट दे.

इस खबर को भी पढ़ेंः सेबी ने चार कंपनियों के बैंक, डीमैट खातों की कुर्की का दिया आदेश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सात अगस्त को शेयर बाजारों से इन 331 संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के शेयरों के कारोबार पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया था. इनमें से कुछ कंपनियों में कई जाने माने घरेलू और विदेशी निवेशकों ने निवेश किया हुआ है. नियामक को काॅरपोरेट मामलों के मंत्रालय से ऐसी कंपनियों की सूची मिली थी. इन 331 कंपनियों में से कई गंभीर धोखाधडी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और आयकर विभाग की जांच के घेरे में हैं.

जेकुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्टरीज ने सेबी के निर्देश को सैट में चुनौती दी. इन कंपनियों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए सैट ने उनके खिलाफ लगायी गयी कारोबार करने की रोक पर स्थगन दे दिया. आज से इन शेयरों में सामान्य तरीके से कारोबार किया जा सकता है. सैट ने अपने 11 पृष्ठ के आदेश में कहा कि इन दो अपीलों के तथ्यों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि सेबी ने इन संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के खिलाफ जो आदेश जारी किया है, उस पर स्थगन दिया जा सकता है.

इन दो कंपनियों के खिलाफ आदेश पर स्थगन देते हुए सैट ने शेयर बाजारों को भी ‘अपने फैसले को पलटने’ का निर्देश दिया है. सैट ने पाया कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने कंपनियों की सुनवाई की. सदस्य ने कंपनियों से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी. आदेश मे कहा गया है कि चूंकि कंपनियों की अर्जी के निस्तारण में देरी से अपील दायर करने वालों के खिलाफ पूर्वाग्रह होगा. ऐसे में हम कंपनियों को अंतरिम राहत देने के पक्ष में हैं. सैट के आदेश के मद्देनजर बीएसई व एनएसई ने कहा है कि जेकुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्टरीज में कारोबार शुक्रवार को बहाल होगा.

एक्सचेंजों ने अपने परिपत्रों में कहा है कि इन कंपनियों के शेयरों को श्रेणीबद्ध निगरानी पद्धति (जीएसएम) से निकाला दिया जायेगा और ये 11 अगस्त से व्यापार के लिए उपलब्ध होंगे. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी. वहीं, सैट आज इसी बारे में पार्श्वनाथ डेवलपर्स और कावित इंडस्ट्रीज की भी कारोबार पर प्रतिबंध के सेबी के आदेश को चुनौती देने की अपील पर सुनवाई करेगा.

इन कंपनियों पर यह अंकुश आठ अगस्त से लगाया गया है, जिसक बाद कई कंपनियां सैट चली गयी हैं. इससे पहले आठ अगस्त को कई कंपनियों ने शेयर बाजारों के पास अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अन्य ब्योरा भेजकर कहा था कि वे मुखौटा कंपनियां नहीं हैं और उन्होंने सभी नियमों का अनुपालन किया है. इन 331 कंपनियों में से 160 से अधिक के शेयरों का एक्सचेंजों पर कारोबार होता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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