31 दिसंबर तक आधार को कर दें लिंक, वरना बंद हो जायेगा आपका बैंक खाता
नयी दिल्लीः आधार केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी है. बैंक खातों को आधार नंबर से नहीं जोड़ने पर खाता बंद हो जायेगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक खातों को […]
नयी दिल्लीः आधार केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी है. बैंक खातों को आधार नंबर से नहीं जोड़ने पर खाता बंद हो जायेगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ें.
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वित्त मंत्रलय के निर्देश के मुताबिक, यदि ग्राहक छह माह की अवधि में आधार संख्या या पैन नंबर (स्थायी लेखा संख्या) प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह खाता के ग्राहक द्वारा आधार संख्या या पैन नम्बर प्रस्तुत किये जाने तक काम नहीं करेगा. केंद्रीय वित्त मंत्रलय द्वारा प्रकाशित गजट में उल्लेखित निर्देश के अनुसार, 31 दिसंबर तक सभी बैंक खाता को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
साथ ही, बैंक खाता खोलने के समय अगर कोई ग्राहक आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्या नहीं प्रस्तुत कर पाता है, तो उसे बैंक खाता खोलने की तिथि से छह माह के अंदर उसे आधार संख्या और पैन नम्बर पेश करना होगा. यदि बैंक खाता धारण करने वाला ग्राहक कंपनी है, तो उसके लिए भी आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है.
मंत्रालय के अनुसार, कंपनी को निगमन प्रमाण पत्र, संगम के ज्ञापन एवं अनुच्छेद, निर्देशक बोर्ड से संकल्प और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से व्यवहार करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा, आधार संख्या, स्थायी लेखा संख्या देना होगा. कंपनी की ओर से कर्मचारी आधार संख्या के लिए नामांकित किए जाने के लिए पात्र नहीं है और वे स्थायी लेखा संख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो शासकीय रूप से कानूनी तौर पर मान्य दस्तावेज देना होगा.
भागीदारी फर्म को भी देने होंगे आधार समेत अन्य कागजात यदि बैंक खाताधारक कोई भागीदारी फर्म है, तो उसे भी आधार संख्या और स्थायी लेखा संख्या देने होंगे. इसके अतिरिक्त उन्हें निबंधन का प्रमाण पत्र, भागीदारी का कागजात भी बैंक को देना होगा. यदि भागीदारी फर्म द्वारा नामित व्यक्ति या कर्मचारी भी आधार के लिए पात्र नहीं हैं, तो उसे इस संबंध में कानूनी दस्तावेज जमा करना होगा.
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