नयी दिल्लीः मनी लाॅन्ड्रिंग निरोधक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने कारोबारी और क्लीयरिंग सदस्यों से अपने ग्राहकों के आधार का ब्योरा उपलब्ध कराने की तैयारी के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है. सरकार ने जून में मनी लांड्रिंग निरोधक (रिकाॅर्ड रखरखाव) नियमों को संशोधन किया था.
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बंबई शेयर बाजार (बीएसई) के दो अलग-अलग नोटिस के अनुसार, कारोबारी सदस्यों को संशोधित पीएमएल नियमों के अनुपालन के संदर्भ में अपनी तैयारी के बारे में रिपोर्ट देना है. साथ ही, अगर कोई मुद्दा है, तो वे उसके बारे में भी जानकारी देंगे. इसके तहत जहां कारोबारी सदस्यों को अपनी तैयारी के बारे में 23 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है. वहीं, क्लीयरिंग सदस्यों तथा कस्टोडियन को 25 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है.
बीएसई ने एक अन्य नोटिस में कहा कि मनी लांड्रिंग निरोधक (रिकाॅर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 को संशोधित किया गया है. इसके तहत ग्राहकों के आधार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है. दोनों नोटिस पिछले सप्ताह जारी किये गये.
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