नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा कल कर सकता है. यह समयसीमा गुरुवार को समाप्त हो रही है. विशिष्ट पहचान संख्या आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इस पर सुनवाई की अगली तारीख नवंबर में है. सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर दिसंबर अंत तक की जा सकती है. एक सूत्र ने कहा कि सरकार गुरुवार को इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ायी जायेगी.
इसे भी पढ़ें: आधार को पैन कार्ड से करा लें लिंक, दो दिन बचे हैं शेष, जानें आसान तरीका
आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी. हालांकि, ऐसे लोग जो आयकर कानून के तहत प्रवासी भारतीयों में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से अधिक उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस अनिवार्यता से छूट दी गयी है.
आयकर विभाग ने 31 जुलाई को कहा था कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आधार संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, करदाताओं को 31 अगस्त, 2017 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा. लोगों के लिए अपने बैंक को आधार से जोड़ने की समयसीमा भी 31 दिसंबर तक है. करदाताओं को हालांकि अपने सालाना आयकर रिटर्न को 5 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़े बिना जमा कराने की अनुमति दी गयी थी. उन्हें रिटर्न में सिर्फ आधार नंबर बताना था या आधार के लिए आवेदन करने के बारे में प्राप्ति रसीद का ब्योरा देना था.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.