दिसंबर तक बढ़ायी जा सकती है आधार और पैन जोड़ने की समयसीमा
नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा आज कर सकता है. यह समयसीमा आज समाप्त हो रही है. विशिष्ट पहचान संख्या आधार का मामला उच्चतम न्यायालय में है. इस पर सुनवाई की अगली तारीख नवंबर में है. सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं […]
नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की घोषणा आज कर सकता है. यह समयसीमा आज समाप्त हो रही है. विशिष्ट पहचान संख्या आधार का मामला उच्चतम न्यायालय में है. इस पर सुनवाई की अगली तारीख नवंबर में है. सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर दिसंबर अंत तक की जा सकती है. एक सूत्र ने कहा कि सरकार कल इस बारे में फैसला करेगी कि क्या पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढाई जाएगी. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वह आधार पाने का पात्र है, उसे अपने आधार नंबर की जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.